PURNEA NEWS, विधि संवाददाता: 9 वर्ष की नाबालिक से बहला-फुसला कर हस्ताक्षर करवा लेने, उसका फोटो खींचने और पत्नी बताकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के दोषी को 10 वर्ष कारावास व 50 हजार रुपए आर्थिक दंड की सजा। पीड़िता को चार लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में देने का निर्देश भी जिला विधिक सेवा प्राधिकार को न्यायालय ने दिया है। यह सजा विशेष (पॉक्सो) वाद संख्या 20/2020 के तहत सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजन कुमार रैना ने सुनाई है। मामला अमौर थाना कांड संख्या 55/20 पर आधारित था। सजा पाने वाला अभियुक्त है, मो० आजम उम्र 25 वर्ष, सा० विष्णुपुर, थाना अमौर, जिला पूर्णिया। अभियुक्त ने बहला फुसला कर पीड़िता से एक कागज पर हस्ताक्षर करवा कर उसका फोटो ले लिया और कहा की तुम मेरी पत्नी हो गई हो। इसके बाद शारीरिक संबंध बनाने पर पीड़ित गर्भवती हो गई। उसे अभियुक्त ने दवा खिलाकर गर्भपात करवा दिया। पीड़िता उसे अपने घर ले जाने कहती थी, तो अभियुक्त कहता था पैसा देंगे, साथ नहीं रखेंगे। गांव में पंचायती हुई तब कोर्ट में केस किया। इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से 8 गवाहों को प्रस्तुत किया गया। गवाहों की गवाही और अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाए जाने के बाद अभियुक्त को उपरोक्त सजा सुनाई गई। साक्ष्य के अभाव में 4 को रिहा कर दिया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मुकदमे को संचालित कर रहे थे, विशेष (पॉक्सो) लोक अभियोजक जीवन कुमार ज्योति।