नाबालिक का अपहरण व दुष्कर्म के मामले में 10 वर्ष कारावास और आर्थिक दंड की सजा

पूर्णिया, विधि संवाददाता: नाबालिक का अपहरण व उसके साथ गंदा काम करने के एक मामले में 10 वर्ष का कारावास और विभिन्न धाराओं में मिलाकर 70 हजार रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है। सजा पाने वाले अभियुक्त का नाम है- मुन्ना उर्फ मुसरत राजा साकिन बैरिया थाना बायसी। सजा स्पेशल (पोक्सो) वाद संख्या 86/2022 के तहत सुनाई गई है। मामला बायसी थाना कांड संख्या 240/22 पर आधारित था। यह सजा सप्तम अपर जिला जज रंजन कुमार रैना ने गुरुवार को सुनाई है।

इस मामले के विशेष लोक अभियोजक जीवन कुमार ज्योति थे। घटना तिथि 12 जून 22 को रात 8:00 बजे पीड़िता सड़क पर खड़ी थी तो अभियुक्त मोटरसाइकिल से आया और उसे जबरन अपने साथ लेकर चला गया। खोजबीन के बाद भी नहीं मिलने पर थाना में मुकदमा पीड़िता के पिता द्वारा दर्ज कराई गई। पीड़िता ने कोर्ट में बताया कि उसका अपहरण कर जम्मू कश्मीर ले गया और उसके साथ गंदा काम किया। अभियुक्त ने शादी करने से मना कर दिया क्योंकि वह मुस्लिम था।

बाद में पीड़िता को दालकोला लाकर छोड़ दिया। न्यायालय ने आदेश दिया है कि जुर्माना राशि वसूली पर 50 हजार रुपए पीड़िता को दिया जायेगा। साथ ही 4 लाख क्षतिपूर्ति हेतु विधिक सेवा प्राधिकार को देने का आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 9 गवाहों को पेश किया गया। न्यायालय में गवाहों द्वारा दी गई गवाही एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को उपरोक्त सजा सुनाई गई।

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