बाल विवाह एक सामाजिक बुराई और कानूनन अपराध है

मधेपुरा, अजय कुमार: मधेपुरा समाहरणालय न्यायालय परिसर से भारत सरकार के आह्वान पर जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन (जेआरसी) के सहयोगी संगठन लोक भारती सेवा आश्रम द्वारा आयोजित 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत जागरूकता अभियान के तहत बाल विवाह मुक्ति रथ रवाना किया गया। बाल विवाह मुक्ति रथ को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पुजा कुमारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई सी डी एस सीमा कुमारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक महिला बाल विकास निगम अमन कुमार, डी एम सी इमरान आलम, पूर्व पार्षद ध्यानी यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इस अवसर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार मधेपुरा,पुजा कुमारी ने कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई और कानूनन अपराध है। 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की की शादी अवैध है। हमे मिलकर इस बुराई से लड़ना है और समाज को जागरूक कर समर्थन प्राप्त करने की आवश्यकता है।

बाल विवाह मुक्ति रथ पर उपस्थित सभी लोगों ने अपने अपने हस्ताक्षर कर इस अभियान को अपना पुर्ण समर्थन दिया। लोक भारती सेवा आश्रम की ओर से यात्री दल में शामिल जिला समन्वयक विकास कुमार, सामुदायिक सामाजिक कार्यकर्ता लव कुमार, देवराज भारती और आश्रम के पूर्व सचिव राजा बिराट ने सभी को धन्यवाद देते हुए आभार प्रकट किया।

Share This Article
अंग इंडिया न्यूज़ एक समर्पित डिजिटल न्यूज़ पोर्टल है जो भारत की सांस्कृतिक गहराइयों, सामाजिक मुद्दों और जन-आवाज को निष्पक्षता और संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करता है। हमारा उद्देश्य है—हर क्षेत्र, हर वर्ग और हर भाषा को प्रतिनिधित्व देना, ताकि खबरें सिर्फ सूचनाएं न रहें, बल्कि बदलाव की प्रेरणा बनें।हम न सिर्फ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं को कवर करते हैं, बल्कि उन कहानियों को भी उजागर करते हैं जो आमतौर पर मुख्यधारा से दूर रह जाती हैं। अंग इंडिया न्यूज़ का हर लेख, हर रिपोर्ट और हर विश्लेषण एक सोच के साथ लिखा जाता है—"जनता की नज़र से, जनता के लिए।"
- Advertisement -

आपके लिए ख़ास ख़बर

App Icon