PURNEA NEWS , विधि संवाददाता: पत्नी की हत्या और शव को छिपाने के मामले में दोषी पाए गए पति समेत उसके दो रिश्तेदारों को आजीवन कारावास के साथ-साथ 25-25 हजार रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है। यह सजा 14वें जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश स्वती कुमारी सिंह ने सत्र वाद सं० 151/2021 के तहत सुनाई है। मामला रौटा थाना कांड सं० 87/2020 पर आधारित था। सजा पाने वाले अभियुक्त हैं, मो० अनवार (मृतका का पति), मो० रब्बान आलम एवं मो० इश्तेखार उर्फ इफ्तेखार। मृतका के पिता मो. फारुक ग्राम बोचाबाड़ी बहादुरगंज ने मृतका के पति व उसके रिश्तेदारों पर हत्या कर लाश छुपाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। तत्पश्चात रौटा थाना क्षेत्र अंतर्गत 09 सितंबर 2020 को नंदनिया स्थित मरिया नदी के दोमुहाना के निकट फरहाना बेगम की लाश मिली थी। हत्या का कारण बताया गया कि मृतिका का पति उसे छोड़कर दूसरी शादी करना चाहता है। इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहों की गवाही एवं में अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों को उपरोक्त सजा सुनाई गई। Post navigationPURNIA NEWS : भाजपा प्रदेश परिषद की बैठक में डॉ दिलीप जायसवाल की पुनः ताजपोसी, विधायक विजय खेमका ने दी बधाई PURNIA NEWS : गांजा तस्कर को 10 वर्ष करवास और एक लाख रुपये आर्थिक दंड की सजा