Finance: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियमों का उल्लंघन करने पर दो प्रमुख बैंकों पर भारी जुर्माना लगाया है। यह कदम RBI द्वारा अपने नियामकीय दायित्वों को सख्ती से लागू करने की दिशा में उठाया गया है।
RBI ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और आईसीआईसीआई बैंक पर कुल 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना दोनों बैंकों द्वारा कस्टमर केवाईसी (KYC) प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण नियामक दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर लगाया गया है।
SBI पर 6 करोड़ रुपये का जुर्माना RBI ने SBI पर 6 करोड़ रुपये का जुर्माना इसलिए लगाया, क्योंकि बैंक ने KYC और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) नियमों का ठीक से पालन नहीं किया। RBI के मुताबिक, SBI ने कुछ खाता धारकों के लिए आवश्यक दस्तावेज़ और जानकारी की जांच सही तरीके से नहीं की, जिससे वित्तीय धोखाधड़ी का खतरा बढ़ा।
ICICI बैंक पर 4 करोड़ रुपये का जुर्माना वहीं, ICICI बैंक पर 4 करोड़ रुपये का जुर्माना इस वजह से लगाया गया कि बैंक ने अपनी आंतरिक ऑडिट प्रक्रिया और अन्य संबंधित नियमों का ठीक से पालन नहीं किया। RBI के अनुसार, ICICI बैंक द्वारा कुछ लेन-देन और खाता गतिविधियों का उचित निरीक्षण नहीं किया गया, जो बैंकिंग सेक्टर के लिए खतरनाक हो सकता था।
RBI ने दोनों बैंकों को दी गई जुर्माने की जानकारी सार्वजनिक की है और यह चेतावनी दी है कि वित्तीय संस्थानों को किसी भी परिस्थिति में अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए।
RBI का बयान: RBI के प्रवक्ता ने कहा, “हमारे द्वारा लगाए गए जुर्माने का उद्देश्य बैंकों को यह स्पष्ट संदेश देना है कि वे सभी नियामक नियमों का पालन करें। भारतीय बैंकिंग प्रणाली की पारदर्शिता और विश्वास बनाए रखने के लिए यह बेहद जरूरी है कि सभी संस्थान अपने कर्तव्यों का पालन पूरी ईमानदारी से करें।”
बैंकों का जवाब: दोनों बैंकों ने इस जुर्माने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। SBI ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रक्रियाओं को सुधारने के लिए कदम उठाए हैं और भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। वहीं, ICICI बैंक ने भी कहा कि बैंक ने आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए हैं और जुर्माने को लेकर वे RBI से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे।
इस जुर्माने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि RBI अपनी भूमिका को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और वह बैंकिंग क्षेत्र में नियमों के उल्लंघन को किसी भी हाल में सहन नहीं करेगा।
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