अररिया

ARARIA NEWS : दहेज के लिए पत्नी को जहर देकर मारने वाले पति को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा

ARARIA NEWS / प्रिंस (अन्ना राय) : अररिया व्यवहार न्यायालय ने पत्नी की हत्या करने वाले पति मिथुन मंडल को उम्र कैद की सजा सुनाई है. चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश रवि कुमार ने पलासी थाना क्षेत्र के भट्ठा बाड़ी निवासी मिथुन मंडल को दहेज के लिए अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में ये सजा कोर्ट ने सुनाई, साथ ही कोर्ट ने 50000 रूपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी। वही, बताया जा रहा है की आरोपी पति मिथुन ने मधु देवी (मृतिका) से प्रेम विवाह कर 2019 में दहेज की मांग पूरी न होने पर उसने पत्नी को जहर खिलाकर कर दिया हत्या, वही, बताया जा रहा है की आरोपी पति मिथुन ने 11 अप्रैल 2019 की रात को परिजनों के साथ मिलकर मधु देवी की लाठी-डंडे से जमकर पिटाई की और उसे जबरन जहरीला पदार्थ पिला दिया. जिससे मधु देवी की मौत हो गई थी. वही, सहायक लोक अभियोजक ने बताया कि इस मामले में 30 जनवरी 2020 को आरोप पत्र दाखिल हुआ, मृतिका की मां गीता देवी ने 12 अप्रैल 2019 को आरोपित पति सहित उनके 08 परिजनों को नामजद किया था. जहां पलासी थाना कांड संख्या 107/2019 दर्ज किया गया था. 4 जून 2020 को संज्ञान लिया गया. वहीं 26 मई 2022 को आरोप गठित किए गए. मिथुन ने खुद को निर्दोष बताया, लेकिन 5 अगस्त 2020 से शुरू हुए साक्ष्य में सभी गवाहों ने घटना की पुष्टि की. न्यायाधीश रवि कुमार ने भादवि की धारा 304(बी) के तहत आरोपी पति मिथुन को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनायी

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *