11 नवंबर को पूर्णिया जिले में अदालतों में रहेगा अवकाश, विधानसभा चुनाव को लेकर आदेश जारी

पूर्णिया, वि.सं. — आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को लेकर पूर्णिया जिले में 11 नवंबर (मंगलवार) को मतदान दिवस के अवसर पर पूर्णिया न्यायालय क्षेत्र में अवकाश घोषित किया गया है। यह आदेश प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्णिया खौवलहरी द्वारा जारी किया गया है। जारी आदेश संख्या 472/2025 में कहा गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना के अधिसूचना संख्या 3/H-01/2023 सा.प्रा./19483 दिनांक 13.10.2025 के अनुसार पूर्णिया, धमदाहा, बनमनखी और बैसी विधानसभा क्षेत्रों में 11 नवंबर को मतदान होना है।
इसलिए पटना उच्च न्यायालय के पत्र संख्या 87579-615 / फाइल सं. XLII-04/2025 / M. Cell-1 दिनांक 18 अक्टूबर 2025 के निर्देशानुसार, मतदान दिवस को पूर्णिया न्यायालय क्षेत्र में अवकाश (Holiday) घोषित किया गया है। इस आदेश की प्रति पूर्णिया न्यायालय क्षेत्र के सभी न्यायिक पदाधिकारियों, परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, बाल न्याय बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट, तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) को सूचित की गई है। साथ ही नजरात शाखा एवं प्रशासनिक प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने कार्यालयों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को इसकी सूचना दें।

इसके अतिरिक्त इस आदेश की प्रति पूर्णिया प्रमंडल आयुक्त, जिला पदाधिकारी पूर्णिया, पुलिस अधीक्षक पूर्णिया, केंद्रीय कारा अधीक्षक पूर्णिया, तथा रीमांड होम अधीक्षक पूर्णिया को भी भेजी गई है। इसके साथ ही पूर्णिया, धमदाहा, बनमनखी और बैसी बार एसोसिएशन के सचिवों को भी इसकी जानकारी दी गई है और उनसे अनुरोध किया गया है कि वे अपने-अपने संघ के सभी अधिवक्ताओं को सूचित करें।मतदान के दिन यानी 11 नवंबर 2025 को पूर्णिया न्यायालय क्षेत्र की सभी अदालतों में कार्य बंद रहेगा और यह दिन राजपत्रित अवकाश के रूप में माना जाएगा।

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