PURNEA NEWS: गूंगी-बहरी नाबालिक से दुष्कर्म के दोषी को शेष जीवन काल हेतु कारावास व आर्थिक दंड की सजा
पूर्णिया, विधि संवाददाता: PURNEA NEWS 7 मार्च को गूंगी-बाहरी नाबालिक से दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए जाने के बाद अभियुक्त को शेष जीवन काल तक के लिए कारावास और 50 हजार रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई। सजा पाने वाला अभियुक्त है, 40 वर्षीय मो० वसीम। यह सजा सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजन कुमार रैना की अदालत में स्पेशल (पोक्सो) वाद सं० 131/2018 में सुनाई गई है। न्यायालय ने नियमानुसार को 4 लाख रुपए मुआवजा दिलाने का भी आदेश दिया है। मामला भवानीपुर थाना कांड सं० 192/2018 पर आधारित था।
घटना 18 सितंबर 2018 की है, जब 14-15 वर्षीय नाबालिक घास काट कर घर लौटी तो उसकी हालत देखकर घर वालों के होश उड़ गए। पूछने पर पीड़िता ने इशारे में बताया कि मो० वसीम ने पटक कर उसके साथ दुष्कर्म किया है। पड़ोसियों ने देखा तो विरोध किया तब दुष्कर्मी वहां से भाग गया। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहों की गवाही एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाए जाने के बाद अभियुक्त को उपरोक्त सजा सुनाई गई। इस वाद को अभियोजन पक्ष की से संचालित कर रहे थे, विशेष (पोक्सो) लोक अभियोजक जीवन कुमार ज्योति।