‘ईडी अपनी सीमाएं लांघ रहा है’: Supreme Court ने तमिलनाडु के TASMAC मामले में की कड़ी टिप्पणी, जांच पर लगाई रोक
नई दिल्ली: Supreme Court ने आज प्रवर्तन निदेशालय (ED) को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि वह “सभी सीमाएं लांघ रहा है” और देश के संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रहा है। यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन (TASMAC) के खिलाफ ईडी की जांच और छापेमारी पर रोक लगाते हुए की। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने तमिलनाडु सरकार और टीएएसएमएसी द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह सख्त रुख अपनाया। इस मामले में ईडी ने मार्च में टीएएसएमएसी के मुख्यालय पर छापेमारी की थी और कथित तौर पर शराब की बोतलों की कीमतों में हेरफेर, टेंडर में गड़बड़ी और रिश्वतखोरी से जुड़े ₹1,000 करोड़ से अधिक की वित्तीय अनियमितता की जांच कर रही थी।
मुख्य न्यायाधीश गवई ने ईडी से सवाल किया, “आपका ईडी सारी हदें पार कर रहा है। कॉरपोरेशन के खिलाफ अपराध कैसे हो सकता है?” उन्होंने आगे कहा, “ईडी संविधान का उल्लंघन कर रही है, वह टीएएसएमएसी पर कैसे छापा मार सकती है?” तमिलनाडु सरकार और टीएएसएमएसी ने ईडी पर अपनी शक्तियों का अतिक्रमण करने और मार्च में की गई छापेमारी को अवैध बताने का आरोप लगाया था। उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय में ईडी की छापेमारी की वैधता को चुनौती दी थी, जिसने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद मामला शीर्ष अदालत पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई तक जांच पर अंतरिम रोक लगा दी है।