NEW DELHI : आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर कानूनी मुश्किलों में घिर गए हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल और अन्य AAP नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज की है। यह कार्रवाई 2019 में द्वारका क्षेत्र में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और कथित तौर पर सरकारी धन के दुरुपयोग से जुड़े एक मामले में की गई है। कोर्ट ने पुलिस को यह निर्देश 11 मार्च 2025 को दिया था, जिसके बाद पुलिस ने 27 मार्च को FIR दर्ज कर अनुपालन रिपोर्ट कोर्ट में पेश की।
मामला उस शिकायत से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि केजरीवाल, तत्कालीन विधायक गुलाब सिंह और द्वारका की पार्षद नितिका शर्मा ने सार्वजनिक स्थानों पर बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगवाकर दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 2007 का उल्लंघन किया। शिकायतकर्ता शिव कुमार सक्सेना ने दावा किया था कि इन होर्डिंग्स के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। कोर्ट ने इसे प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध मानते हुए पुलिस को तत्काल FIR दर्ज करने का आदेश दिया था। मामले की अगली सुनवाई अब 18 अप्रैल 2025 को होगी। इस घटनाक्रम ने AAP के लिए नई चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं, खासकर तब जब पार्टी पहले से ही दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार और शराब नीति घोटाले जैसे मामलों से जूझ रही है। BJP ने इसे AAP की कथित भ्रष्टाचार की नीति का सबूत बताया, जबकि AAP इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दे रही है।
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