PURNEA NEWS। पूर्णिया, वि० सं०: 08 मार्च 2025 को इस वर्ष का पहला राष्ट्रीय व्यापी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन व्यवहार न्यायालय पूर्णिया के साथ-साथ अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय बनमनखी, धमदाहा एवं बायसी में भी होगा। यह आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के कार्यकमानुसार एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्णियों द्वारा किया जाएगा। ज्ञात हो कि राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीय आपराधिक मामले, एन०आई० एक्ट के मामले, बैंक ऋण वसूली संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना बीमा दावा वाद के मामले, श्रम विवाद, बिजली एवं पानी बिल, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भू-अधिग्रहण के मामले, वेतन एवं पेंशन संबंधित मामले, उपभोक्ता से संबंधित मामले, राजस्व से संबंधित मामले एवं अन्य दीवानी वादों का सुलह समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालय में लंबित सुलहनीय व शमनीय प्रकृति के मामालों के निष्पादन हेतु शनिवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्णिया कन्हैयाजी चौधरी के निर्देशानुसार, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्णिया श्रीमती पल्लवी आनन्द की अध्यक्षता में न्यायिक पदाधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक आहुत की गयी। बैठक में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी श्रीमती राधा कुमारी, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम प्रमोद रंजन, अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी श्रीमती श्वेता शारदा, सदर मुंसिफ प्रभात रंजन, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी राहुल प्रकाश, सुश्री पल्लवी, सुश्री स्निग्धा, अमित कुमार, प्रदीप कुमार रवि एवं सुश्री सुवर्णा नारायण शामिल हुए। बैठक में यह निर्देश दिया गया कि अपने-अपने न्यायालय से अधिकाधिक मामलों को चिन्हित करने व चिन्हित मामलों में पक्षकारों एवं पीड़ितों को नोटिस भेजने एवं वाद के पक्षकार के बीच प्री-लोक अदालत बैठक करें।
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