PURNEA NEWS, विधि संवाददाता: हत्या के एक मामले में दोषी पाए गए दो अभियुक्तों को आजीवन काराकास व प्रत्येक को 20 हजार रुपए आर्थिक दण्ड की सजा सुनाई गई। सजा पाने वाले अभियुक्त हैं, मृतक का साढू मो० चांद एवं एक अन्य मो० आजाद। यह सजा द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन सहाय ने सत्रवाद विचरण सं०267/2021 के तहत सुनाई है। मामला सदर थाना कांड सं०183/2021 पर आधारित था। मृतक मोहम्मद बबलू के पिता सोबरती ने थाने में मुकदमा दर्ज कराई थी, जिसके अनुसार 4 अप्रैल 2021 को उसका पुत्र (मृतक) कलीगंज स्थित अपने साइकिल रिपेयरिंग के दुकान पर था। शाम करीब 4:00 बजे मृतक का साढू मो० चांद अपने अन्य सहयोगियों के साथ स्कॉर्पियो गाड़ी से आया और उसको जबरन गाड़ी में बिठा लिया। मृतक की शादी 6-7 माह पूर्व ही हुई थी। बतलाया गया, कि मृतक की पत्नी का अनैतिक संबंध अपने जीजा के साथ था। इस बात को लेकर मृतक ने दोनों को काफी समझाया बुझाया। परिणाम स्वरूप उसे जान से मारने की धमकी कई बार दे चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ कि उसकी हत्या गला दबाकर हुई है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 6 गवाहों को प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहों की गवाही एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाए जाने के बाद अभियुक्त को उपरोक्त सजा सुनाई गई। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मुकदमे को संचालित कर रहे थे,अपर लोक अभियोजक राहुल कुमार राजा।