NEW DELHI : कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात पुलिस द्वारा दर्ज एक FIR से राहत दी है। यह मामला 2024 में इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई उनकी कविता “उस रब की कसम हँसते-हँसते, इतनी लाशें दफना देंगे…” से जुड़ा था, जिसे जामनगर पुलिस ने भड़काऊ करार देते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान गुजरात पुलिस को फटकार लगाई और कहा कि कविता कला और व्यंग का हिस्सा है, जो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया, “कला और कविता जीवन को समृद्ध बनाते हैं, पुलिस को शब्दों के सही अर्थ को समझे बिना मनमानी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए।” इस फैसले के बाद FIR रद्द कर दी गई, जिसे कई लोग मौलिक अधिकारों की रक्षा और अभिव्यक्ति की आजादी की जीत के रूप में देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इस फैसले की खूब चर्चा हो रही है, जहाँ कुछ इसे संवैधानिक मूल्यों की जीत बता रहे हैं, तो कुछ सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह नियम सभी के लिए बराबर लागू होता है।
NEW DELHI : सुप्रीम कोर्ट ने इमरान प्रतापगढ़ी को दी बड़ी राहत, भड़काऊ कविता मामले में FIR रद्द ⚖️

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