एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत एक को 3 वर्ष कारावास एवं आर्थिक दंड की सजा

विधि संवाददाता पूर्णिया: एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत अभियुक्त को 3 वर्ष कारावास एवं 10 हजार रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है। आर्थिक दंड की राशि नहीं दिए जाने पर अभियुक्त को एक माह अतिरिक्त कारावास होगी। यह सजा द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष (एन०डी०पी०एस०) न्यायाधीश ठाकुर अमन कुमार के न्यायालय में स्पेशल (एन०डी०पी०एस०) केस नंबर 23/2024 के तहत से दिया गया है।

मामला सदर थाना कांड संख्या 1036/2023 पर आधारित था। घटना 20 दिसंबर 2023 को दिन के 2:30 बजे की है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने तलाशी के दौरान अभियुक्त मनीष कुमार के पास से करीब 50.5 ग्राम स्मैक बरामद किया था। इस मामले में एन०डी०पी०एस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक शंभू आनंद ने बताया कि सदर थाना के तत्कालीन पुलिस अवर निरीक्षक अजीत कुमार दास को गश्ती के दौरान सूचना मिली की लाइन बाजार में एक ज्वेलरी शॉप के सामने चाय ठेला के पास एक हटा-कट्ठा व्यक्ति स्मैक लेकर बेचने के लिए खड़ा है।

पुलिस अवर निरीक्षक ने तलाशी के दौरान अभियुक्त के ट्राउजर के बाय पॉकेट से प्लास्टिक का सफेद सील बंद पाउच जप्त किया जिसमें उक्त स्मैक था। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल चार गवाहों को प्रस्तुत किया गया। गवाहों की गवाही एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाए जाने के बाद अभियुक्त को उपरोक्त सजा सुनाई गई।

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