PURNEA NEWS, विधि संवाददाता: बाप बेटे को 10 वर्ष कारावास और प्रत्येक को 10 हजार रुपए आर्थिक दण्ड की सजा सुनाई गई है। सजा पाने वाले अभियुक्तों के नाम है, मो० मुजीबुर्रहमान और उसका बेटा मो० मुजम्मिल उर्फ मोअज्जम अली ग्राम एकोहवा, थाना डगरूआ, जिला पूर्णिया। यह सजा 13 वें जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बजरंगी कुमार चौधरी की अदालत में सत्रवाद विचरण संख्या 228/19 के तहत सुनाई गई है। मामला डगरूआ थाना कांड संख्या 85/18 पर आधारित था। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले को संचालित कर रहे थे अमिताभ आनंद। अभियोजन पक्षी ओर से कुल 7 गवाहों को प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में प्रस्तुत गवाहों की गवाही एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाए जाने के बाद अभियुक्तों को उपरोक्त सजा सुनाई गई है। दर्ज प्राथमिक्की के अनुसार गांव के मस्जिद में ग्रामीणों ने तय किया की मुजीबुर्रहमान और उसका बेटा तरावी नहीं पढ़ाएगा। घटना के एक सप्ताह पूर्व मृतक की पत्नी बीवी रकीमा खातून के रिश्तेदार मौलवी को तरावी पढ़ाने के लिए लाया गया। 16 में 2018 को 8.30 बजे रमजान का तराबी शुरू होने वाला था। इसी बीच रात्रि 8:00 बजे दोनों अभियुक्त घर पर आए और सुलेमान को कहने लगे कि तुम्हारे ही कारण हम लोगों को तरावी पढ़ाने नहीं दिया जा रहा है। इसी बात पर दानों बाप बेटे सुलेमान को धक्का मुक्की और मार पीट करने लगे जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ा। इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सक ने उसे मृत्य घोषित कर दिया।
PURNEA NEWS : बाप-बेटे को 10 वर्ष कारावास और प्रत्येक को 10 हजार रुपए आर्थिक दण्ड की सजा
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