PURNEA NEWS : गांजा तस्करी के मामले में दोषी पाए गए अजय प्रधान नामक अभियुक्त को दस वर्ष के कारावास और एक लाख रुपये के आर्थिक दण्ड की सजा सुनाई गई है। यदि अभियुक्त आर्थिक दण्ड की राशि नहीं अदा करता है, तो उसे एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह सजा द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन सहाय ने विशेष वाद संख्या 95/23 में सुनाई है।
यह मामला डगरूआ थाना काण्ड संख्या 83/2023 पर आधारित था। अभियुक्त अजय प्रधान के खिलाफ यह मामला 20 मार्च 2023 को दर्ज हुआ था, जब वह रात्रि गश्ती के दौरान पुलिस द्वारा पकड़ा गया था।
घटना के अनुसार, एक उसले रंग की गाड़ी को दालकोला से आते हुए देखा गया। पुलिस ने गाड़ी को रुकने का इशारा किया, लेकिन गाड़ी चालक ने गाड़ी से उतर कर भागने की कोशिश की। पुलिस ने दलबल के साथ उसे खदेड़ कर पकड़ा और गाड़ी की तलाशी ली। तलाशी के दौरान, गाड़ी से 15 पैकट में 225 किलो गांजा बरामद हुआ।
अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में गवाहों की गवाही और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को सजा सुनाई गई। इस मामले में दोषी पाए गए अजय प्रधान को अदालत ने सजा देते हुए यह भी कहा कि यदि वह आर्थिक दण्ड की राशि अदा नहीं करेगा, तो उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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