PURNEA NEWS;सीएस के आदेश पर मीम्स अस्पताल हुआ शील, अस्पताल और चिकित्सक पर प्राथमिकी दर्ज
PURNEA NEWS;रूपौली, 22 जनवरी 2025 – मुख्यालय स्थित मेंहींनगर में संचालित मीम्स अस्पताल को सीएस के आदेश पर शील कर दिया गया है। इसके साथ ही अस्पताल और चिकित्सक के खिलाफ कांड संख्या 12/2025 के तहत प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। यह कार्रवाई एक प्रसूता की मौत के बाद की गई है, जिससे अस्पताल और चिकित्सक की लापरवाही की संभावना जताई जा रही है।
प्रसूता की मौत के बाद हुई कार्रवाई
घटना 16 जनवरी की रात की है, जब रूपौली महादलित टोला की निवासी किरण देवी (30 वर्ष) प्रसव के लिए मीम्स अस्पताल में भर्ती हुई थीं। उनका प्रसव ऑपरेशन के माध्यम से कराया गया था। हालांकि, ऑपरेशन के बाद प्रसव पीड़िता की हालत बिगड़ी और रात लगभग तीन बजे उनकी मौत हो गई। मृतिका के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।
सीएस का आदेश और प्राथमिकी की प्रक्रिया
सीएस (मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी) ने 20 जनवरी 2025 को अपने पत्रांक 256 के माध्यम से मीम्स अस्पताल को शील करने और चिकित्सक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। इस आदेश के बाद, चिकित्सा प्रभारी डॉ. नीरज कुमार ने धर्मवीर भारती (अस्पताल व्यवस्थापक) और डॉ. वरूण कुमार शरण (चिकित्सक) के खिलाफ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। सीएस ने पत्र में स्पष्ट रूप से कहा कि इस मामले में लापरवाही प्रतीत होती है, और इसलिए अस्पताल को शील करने और आरोपियों पर कार्रवाई की गई।
सीओ द्वारा अस्पताल की सीलिंग
सीएस के आदेश का अनुपालन करते हुए, सीओ शिवानी सुरभि, रेफरल अस्पताल चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. मदनमोहन कुमार, और बीएचएम रणजीत चैधरी ने बुधवार को मीम्स अस्पताल को विधिवत रूप से शील किया। इस दौरान अस्पताल के सारे कार्य बंद कर दिए गए, और अस्पताल की गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई।
निष्कर्ष
यह मामला एक गंभीर स्वास्थ्य लापरवाही का प्रतीक बनकर सामने आया है, जिसमें अस्पताल प्रशासन और चिकित्सक की ओर से हुई कथित लापरवाही के कारण एक महिला की जान चली गई। सीएस द्वारा समय पर कदम उठाते हुए अस्पताल को शील कर दिया गया और चिकित्सक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अब देखना यह है कि पुलिस और प्रशासन इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करते हैं और दोषियों को किस प्रकार से सजा दी जाती है।