पूर्णिया

PURNIA NEWS : दुष्कर्म के एक मामले में 10 वर्ष कारावास और 80 हजार रुपए आर्थिक दंड की सजा

PURNIA NEWS विधि संवाददाता : दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास और 80 हजार रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई। आर्थिक दंड की राशि नहीं दिए जाने की स्थिति में अभियुक्त को अतिरिक्त 1 वर्ष 2 महीने की सजा होगी। आर्थिक दंड की राशि प्राप्त होने के पर पीड़िता को देय होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार को भी पीड़िता को उचित मुआवजा दिलाने हेतु निर्देश दिया गया है। सजा पाने वाले अभियुक्त का नाम है, अमौर थाना क्षेत्र निवासी 32 वर्षीय अहमद हुसैन। यह सजा सत्र वाद विचरण संख्या 339/22 के तहत प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र कुमार ने सुनाई है। मामला बायसी थाना कांड संख्या 467/22 पर आधारित था। घटना तिथि 19 अगस्त 2022 के रात्रि उक्त अभियुक्त जो कि पीड़िता के देवर का मित्र है, पीड़िता के घर मेहमानी खाने आया था। रात में खाना खाने के बाद पीड़िता के कमरे में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

पीड़िता द्वारा हल्ला करने पर उसके सास ससुर दौड़ कर आए और अभियुक्त को पकड़ने का प्रयास किया परंतु वह भाग निकला। भागने के क्रम में अभियुक्त का मोबाइल, आधार कार्ड और घड़ी छूट गया। थाने में मुकदमा दर्ज नहीं किए जाने के कारण पीड़िता के द्वारा न्यायालय में अभियोग पत्र दाखिल किया गया। जिसे अमौर थाना भेज दिया गया तत्पश्चात इस मामले हेतु थाने में एफआईआर दर्ज हुआ। इस मामले में पीड़िता की ओर से रमण कुमार झा अधिवक्ता थे। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में कुल चार गवाहों की गवाही न्यायालय में कराई गई। गवाहों की गवाही एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को उपरोक्त सजा सुनाई गई। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले को संचालित कर रहे थे अपर लोक अभियोजक राहुल राजा।

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *