PURNIA NEWS वि० सं० : 08 मार्च को वर्ष का पहला राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन व्यवहार न्यायालय पूर्णिया के साथ-साथ अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय बनमनखी, धमदाहा एवं बायसी में भी किया जाएगा। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन में सहयोग करने हेतु प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्णिया कन्हैया जी चौधरी के निर्देशनुसार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्णिया पल्लवी आनन्द की अध्यक्षता में 01 मार्च 2025 को जिला अधिवक्ता संघ पूर्णिया के विद्वान् अधिवक्ताओं के साथ आवश्यक बैठक की गयी। जिसमे संघ के अध्यक्ष अवधेश कुमार तिवारी एवं सचिव सुमन जी प्रकाश के साथ-साथ कई अधिवक्ता उपस्थित हुए। उपस्थित अधिवक्ताओं द्वारा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक मामलों के निष्पादन में सहयोग की सहमति दी गयी।
ज्ञात हो कि राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीय आपराधिक मामले, एन०आई० एक्ट के मामले, बैंक ऋण वसूली संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना बीमा दावा वाद के मामले, श्रम विवाद, बिजली एवं पानी बिल, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर) भू-अधिग्रहण के मामले, वेतन एवं पेंशन संबंधित मामले, उपभोक्ता से संबंधित मामले, राजस्व से संबंधित मामले एवं अन्य दीवानी वादों का सुलह समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा। साथ ही लोक अदालत में वाद के निष्पादन होने से अनेक लाभ के बारे में जानकारी दी गयी। सचिव महोदय द्वारा अधिवक्ताओं को यह भी जानकारी दी गयी कि जिन पक्षकारों अथवा पीड़ितों को नोटिस नहीं भी प्राप्त होता है और यदि वे अपने वाद को आपसी सुलह समझौते के आधार पर निपटारा कराना चाहते हैं तो वे लोक अदालत के आयोजन के दिन भी अर्थात 8 मार्च को संबंधित न्यायालय में पहुँचकर अपने वाद का निपटारा करा सकते हैं।
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