PURNIA NEWS , विधि संवाददाता: गांजा तस्करी के मामले में दोषी पाए गए दो अभियुक्तों को 10-10 वर्ष कारावास एवं 02-02 लाख रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है। आर्थिक दंड की राशि अभियुक्तों द्वारा नहीं जमा किए जाने की स्थिति में 01-01वर्ष अतिरिक्त कारावास होगी। प्रत्येक अभियुक्त को एन०डी०पी०एस० की दो अलग-अलग धाराओं में 10-10 वर्ष कारावास एवं 1-1 लाख रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है। परंतु सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। यह सजा विशेष (एन०डी०पी०एस०) वाद संख्या 54/2022 के तहत सुनाई गई है। मामला डगरू थाना कांड संख्या 80/2022 पर आधारित था। सजा पाने वाले अभियुक्त हैं, रेहान अली (चालक) उम्र लगभग 36 वर्ष, सा० दिनहट्टा पुट्टीमारी एवं नयन मियां उम्र लगभग 35 वर्ष, सा० दिनहट्टा कॉलेज पाड़ा दोनों जिला कूच बिहार, पश्चिम बंगाल। यह सजा चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश विक्रम कुमार ने सुनाई है। थाने में दर्ज प्राथमिक्की के अनुसार चंदन कुमार तत्कालीन सहायक अवर निरीक्षक, डगरूआ थाना, ने दल-वाल के साथ 24/25 मार्च 2022 की रात्रि 2:10 पर वाहन चेकिंग के क्रम में बरसोनी टॉल प्लाजा दालकोला से पूर्णिया की तरफ आ रहे बोलोरो पिकअप वाहन निबंधन संख्या डब्लू०बी० 73 जी० 1325 को रुकने का इशारा किया तो वाहन रोक कर चालक एवं एक अन्य व्यक्ति भागने लगा दल-बल के सहयोग से खदेड़ कर दोनों को पकड़ा गया जिन्होंने अपना उपरोक्त नाम-पता बतलाया। उक्त वाहन की तलाशी लेने पर डाला में लदे महोगनी के पौधे के नीचे बनाए गए तहखाना में छुपा कर प्लास्टिक के 17 पैकेट में रखा गया 143.500 किलो ग्राम गांजा बरामद किया गया। इस वाद में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल पांच गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहों की गवाही एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाए जाने के बाद अभियुक्तों को उपरोक्त सजा सुनाई गई। इस वाद को अभियोजन पक्ष की ओर से संचालित कर रहे थे, विशेष (एन०डी०पी०एस०) लोक अभियोजक शंभू आनंद।