PURNIA NEWS : आज दिनांक 19 मार्च 2025 को जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, पूर्णिया की अध्यक्षता में पूर्णिया जिला के सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक समाहरणालय परिसर स्थित महानंदा सभागार में संपन्न हुई। बैठक में पूर्णिया जिला के सभी 07 विधानसभा क्षेत्रों से संबंधित सामान्य/PwD/18-19 वर्ष/वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में संख्यात्मक जानकारी प्रदान की गई। अधिकारियों ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग/निर्वाचन विभाग, बिहार पटना से प्राप्त निर्देशों के आलोक में निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन 07 जनवरी 2025 को किया गया है और इसकी प्रति सभी राजनीतिक दलों को उपलब्ध करा दी गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि अंतिम प्रकाशन के उपरांत सतत् अद्यतीकरण 07 जनवरी 2025 से प्रारंभ है। संक्षिप्त पुनरीक्षण 2025 की अवधि तथा उसके बाद निरंतर अद्यतन के दौरान अबतक प्राप्त सभी प्रपत्रों (प्रपत्र 6, 7, 8) के संबंध में विस्तृत जानकारी भी प्रदान की गई। बैठक में यह भी बताया गया कि वर्तमान में निर्वाचक सूची में पंजीकरण के लिए अर्हता तिथि 01 जनवरी के अतिरिक्त 01 अप्रैल, 01 जुलाई और 01 अक्टूबर 2025 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाला कोई भी व्यक्ति निर्वाचक सूची में पंजीकरण हेतु प्रपत्र-6 में आवेदन कर सकता है।
निर्वाचक सूची में सुधार हेतु पंजीकृत निर्वाचकों के फोटो या अन्य प्रविष्टियों में सुधार, पता बदलने, मोबाइल नंबर अद्यतन करने, PwD मार्क कराने अथवा नया पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए प्रपत्र-8 का उपयोग किया जा सकता है। एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे में स्थानांतरण हेतु भी इसी प्रपत्र का उपयोग होगा। किसी निर्वाचक का नाम सूची से विलोपित कराने/आक्षेप करने हेतु प्रपत्र-7 में आवेदन किया जा सकता है। आवेदन हेतु ऑनलाइन (VHA & VSP) एवं ऑफलाइन, दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। https://voters.eci.gov.in अथवा वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन दाखिल किया जा सकता है। ऑफलाइन रूप में आवेदन करने हेतु मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी (BLO) से अथवा ERO कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए मतदाता हेल्पलाइन 1950 पर कॉल भी किया जा सकता है। उप निर्वाचन पदाधिकारी, पूर्णिया ने 18-19 वर्ष के युवाओं के पंजीकरण हेतु BLA के माध्यम से युवाओं में जागरूकता का प्रचार-प्रसार करवाने का अनुरोध किया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी राजनीतिक दलों द्वारा मतदान केंद्रवार BLA की नियुक्ति की जानी है, जो निर्वाचकों हेतु मार्गदर्शन का कार्य करते हुए निर्वाचक सूची निर्माण कार्य में BLO को सहयोग प्रदान करेंगे। बैठक में 90+ आयु वर्ग एवं 120+ आयु वर्ग के निर्वाचकों के भौतिक सत्यापन से संबंधित आंकड़े भी साझा किए गए।
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