PURNIA NEWS : पूर्णिया के जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने 17 जून 2025 को लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों की समीक्षा बैठक में तीन अधिकारियों पर निर्धारित समय सीमा में सेवाएं नहीं देने को लेकर दंड अधिरोपित किया है। समीक्षा में पाया गया कि बी. कोठी के राजस्व अधिकारी शशिभूषण कुमार द्वारा एनसीएल संबंधी आवेदन निर्धारित समय सीमा के बाद भी लंबित रखा गया, जिसे अधिनियम की मूल भावना के विरुद्ध मानते हुए डीएम ने उन पर ₹500 का जुर्माना लगाया।
इसी प्रकार, अंचल अधिकारी जलालगढ़ मो. सबीहुल हसन जाति प्रमाण-पत्र जारी करने में देरी के दोषी पाए गए और उन पर भी ₹500 का दंड अधिरोपित किया गया। वहीं, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्णिया पूर्व, श्री आदित्य कुमार पर राशन कार्ड आवेदन लंबित रखने को लेकर ₹500 का दंड लगाया गया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी अधिकारी चालान के माध्यम से दंड की राशि शीघ्र जमा करें तथा भविष्य में सभी आवेदनों का निष्पादन निर्धारित समय सीमा से 1-2 दिन पहले कर सेवा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।