सहरसा

SAHARSA NEWS : औषधि नियंत्रण अधिकारियों एवं केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन की संयुक्त बैठक आयोजित

SAHARSA NEWS,अजय कुमार : कोसी प्रमंडल के औषधि नियंत्रण अधिकारियों एवं सहरसा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन के बीच संयुक्त बैठक धर्मशाला रोड स्थित भीमसरिया धर्मशाला, सहरसा में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता राकेश नंदन सिंह, उप औषधि नियंत्रक, कोसी प्रमंडल ने की।बैठक में कोसी प्रमंडल के सभी सहायक औषधि नियंत्रक एवं औषधि निरीक्षक सक्रिय रूप से उपस्थित रहे। औषधि निरीक्षक सत्येंद्र कुमार एवं सुरेंद्र राम सुपौल ने भी उपस्थित व्यापारियों को संबोधित किया और उनकी शंकाओं का समाधान किया।बैठक का माहौल अत्यंत संवादात्मक रहा। दवा विक्रेताओं ने सक्रिय रूप से प्रश्न पूछे, जिनका संतोषजनक उत्तर अधिकारियों द्वारा दिया गया। बैठक में बिना क्रय बिल के दवा कारोबार पर सख्त प्रतिबंध की आवश्यकता पर बल दिया गया। नकली दवाओं का प्रवेश प्रायः बिना बिल के लेन-देन के माध्यम से होता है। ऐसे मामलों में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें लाइसेंस रद्दीकरण एवं कानूनी कार्रवाई तक शामिल है।संशोधित नियमों के तहत 300 ब्रांड्स पर क्यूआर कोड अनिवार्य कर दिया गया है। यह कोड प्राथमिक पैक पर होना चाहिए, और यदि जगह की कमी हो तो द्वितीयक पैक पर। निरीक्षण के दौरान बिना क्यूआर कोड पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसका उद्देश्य दवाओं की प्रामाणिकता सुनिश्चित करना है।कोडीन युक्त कफ सिरप और अन्य habit farming दवाओं के नशे हेतु दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की गई। ऐसे अवैध व्यापार में संलिप्त पाए जाने पर ड्रग्स कानून एवं एनडीपीएस एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
यह पाया गया कि कुछ व्यापारी थोक लाइसेंस लेकर खुदरा कारोबार कर रहे हैं, जो नियमों का उल्लंघन है। स्पष्ट किया गया कि जो खुदरा करना चाहते हैं उन्हें खुदरा लाइसेंस लेना अनिवार्य है। उल्लंघन की स्थिति में लाइसेंस रद्द किया जाएगा और अभियोजन चलाया जाएगा।वही बिना लाइसेंस वाले गोदामों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। कोई भी दवा अनधिकृत स्थल पर संग्रहीत नहीं होनी चाहिए। पकड़े जाने पर सभी दवाएं जब्त की जाएंगी, फर्म का लाइसेंस रद्द किया जाएगा एवं अभियोजन दायर किया जाएगा।चिकित्सकों को दवा आपूर्ति केवल उनके लिखित आदेश एवं पंजीकरण संख्या के साथ ही की जाए। केवल पंजीकरण संख्या बताकर दवा लेने की अनुमति नहीं होगी।बैठक के अंत में उप औषधि नियंत्रक द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि औषधि कानूनों का पालन न केवल कानूनी बाध्यता है, बल्कि यह जनस्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु अत्यंत आवश्यक है। किसी भी प्रकार की अनियमितता अथवा लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।बैठक में सहरसा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं सदस्यगण सक्रिय रूप से उपस्थित रहे। प्रमुख प्रतिभागियों में ओम खेमका, कैलाश पचरिया, सुधीर कुमार सिंह, राघव प्रसाद सिंह अध्यक्ष, हरिनंदन यादव सचिव, खगेंद्र मुन्ना, संजय झा, अजीत डोकानियां, चतुर्भुज केसरी शामिल थे।वही उप औषधि नियंत्रक राकेश नंदन सिंह, उप औषधि नियंत्रक,सहायक औषधि नियंत्रक, राजेश प्रसाद सिंह, राजेश कुमार, सहायक औषधि नियंत्रक, सुपौल एवं मधेपुरा। सत्येंद्र कुमार, कुमार संजय, पंकज कुमार भारती, शशि रंजन, खुशी कुमारी, निर्भय कुमार गुप्ता, सुरेंद्र राम, सरफराज, पूजा कुमारी, औषधि निरीक्षिका सहित अन्य मौजूद रहें।

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