अवैध गांजा रखने का दोषी पाए गए अभियुक्त को 5 वर्ष कारावास एवं आर्थिक दंड की सजा

विधि संवाददाता पूर्णिया: एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत अभियुक्त को 5 वर्ष कारावास एवं 50 हजार रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है। यह सजा चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष (एन०डी०पी०एस० एक्ट) न्यायाधीश विक्रम कुमार ने स्पेशल (एन०डी०पी०एस०) केस संख्या: 16/2010 में सुनाया गया है। मामला के० हाट सहायक थाना कांड सं० 317/2010 पर आधारित था। घटना 21 अगस्त 2010 की है।

तत्कालीन खजांची सहायक थाना अध्यक्ष राजीव कुमार रात्रि गश्ती के दौरान गुप्त सूचना पर अहले सुबह 5:00 बजे सुदीन चौक के पास राजू चौधरी पिता स्वर्गीय सयुग चौधरी के घर साकिन ततमा टोली, मंगल कॉलोनी पहुंचे तो अभियुक्त दीवार फांद कर भागने की कोशिश कर रहा था। दलबल के सहयोग से अभियुक्त को पकड़ा गया। उसके हाथ में लिए सफेद रंग के प्लास्टिक के बोरा का तलाशी लिया गया तो उक्त बोर में करीब 5 किलो गांजा बरामद हुआ।

गवाहों की गवाही और अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाए जाने के बाद अभियुक्त को उपरोक्त सजा सुनाई गई। इस मामले को अभियोजन पक्ष से संचालित कर रहे थे विशेष (एन०डी०पी०एस०) लोक अभियोजक शंभू आनंद।

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