Waqf Law : क्या आज लगेगी बड़ी रोक? सुप्रीम कोर्ट ने इन तीन प्रावधानों पर जताई थी गहरी चिंता
Waqf Law : वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 पर सुप्रीम कोर्ट आज, 17 अप्रैल 2025 को दोपहर 2 बजे अहम सुनवाई करने जा रहा है। बुधवार को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कानून के तीन विवादास्पद प्रावधानों पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद अटकलें तेज हैं कि कोर्ट अंतरिम रोक लगा सकता है। हालांकि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र की ओर से समय मांगने के बाद सुनवाई आज तक टाल दी थी।
कोर्ट की नजर में ये तीन बड़े मुद्दे:
- वक्फ-बाय-यूजर पर खतरा: CJI ने कहा कि सैकड़ों साल पुरानी मस्जिदों और वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड नहीं होने से उपयोग-आधारित वक्फ खत्म करना गंभीर समस्या पैदा करेगा। जामा मस्जिद जैसे मामलों का हवाला दिया गया।
- कलेक्टर की सत्ता: कानून में कलेक्टर को विवादित संपत्ति पर फैसला देने का अधिकार दिया गया है। कोर्ट ने पूछा कि जांच के दौरान किराया कहां जाएगा और यह प्रावधान क्यों?
- गैर-मुस्लिम सदस्य: वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने पर CJI ने सवाल उठाया। उन्होंने पूछा, क्या हिंदू ट्रस्ट में गैर-हिंदू सदस्य होंगे? इसे धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया गया।
CJI खन्ना ने साफ किया कि आमतौर पर कानून पर शुरुआती रोक नहीं लगती, लेकिन यह मामला अलग हो सकता है। कोर्ट ने सुझाव दिया कि वक्फ घोषित संपत्तियों को निरस्त न किया जाए, कलेक्टर की जांच जारी रहे, और गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति पर पाबंदी हो सकती है। बुधवार को पश्चिम बंगाल में हिंसा पर भी चिंता जताई गई, जिसे CJI ने “परेशान करने वाला” बताया।
केंद्र ने बचाव में कहा कि वक्फ पंजीकरण 1923 से जरूरी है और गैर-मुस्लिम सदस्य पारदर्शिता लाएंगे। आज कोर्ट तय करेगा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में रहे या हाई कोर्ट को सौंपा जाए। सोशल मीडिया पर बहस गरम है, जहां एक पक्ष कानून को चुनौती दे रहा है, तो दूसरा केंद्र का समर्थन कर रहा है। नोट: सुनवाई के अपडेट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट चेक करें।