PURNIA NEWS : जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर आजाद ने जानकारी देते हुए बताया कि बिहार सरकार की समेकित मुर्गी विकास योजना के अंतर्गत ब्रायलर फार्म एवं लेयर फार्म पर अनुदान हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह योजना स्वरोजगार को बढ़ावा देने के साथ-साथ जिले में मांस एवं अंडा उत्पादन में वृद्धि लाने की दिशा में कारगर साबित होगी। डॉ. आजाद ने बताया कि योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर चयन किया जाएगा। ब्रायलर फार्म की 3000 क्षमता वाली इकाई के लिए लागत ₹10 लाख निर्धारित की गई है, जिसमें सामान्य वर्ग को 30% और अनुसूचित जाति/जनजाति को 50% तक अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए 16.10 डिसमिल भूमि की आवश्यकता है। लेयर फार्म के लिए दो विकल्प रखे गए हैं—5000 लेयर क्षमता वाली इकाई की लागत ₹48.50 लाख तथा 10000 लेयर क्षमता वाली इकाई की लागत ₹100 लाख निर्धारित है। इसमें सामान्य वर्ग को 30% व एससी/एसटी वर्ग को 40% तक अनुदान मिलेगा। इसके लिए क्रमशः 50 एवं 100 डिसमिल भूमि की जरूरत होगी।
डॉ. आजाद ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया 26 मई 2025 से प्रारंभ हो चुकी है और 24 जून 2025 अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। इच्छुक पशुपालक एवं किसान विभागीय वेबसाइट
👉 https://state.bihar.gov.in/ahd/CitizenHome.html
के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना की विस्तृत जानकारी, नियम व शर्तें वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इच्छुक लाभार्थी जिला पशुपालन पदाधिकारी कार्यालय, पूर्णिया या अपने नजदीकी प्रथम वर्गीय पशुपालन कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं।