PURNIA NEWS : नाबालिक से दुष्कर्म मामले में एक को 10 वर्ष कारावास व 70 हजार रुपए आर्थिक दण्ड

PURNIA NEWS, विधि संवाददाता : नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त इंदल कुमार उम्र 20 वर्ष, ग्राम सिमरा टिकापट्टी को 10 वर्ष कारावास व 70 हजार रुपए आर्थिक दण्ड की सजा दी गई है। न्यायालय ने यह निर्देश दिया है कि पीड़िता को सरकार 4 लाख रुपए मुआवजा के रूप में दे। यह सजा स्पेशल (पोक्सो) वाद संख्या 50/2021 के तहत सुनाई गई है। यह सजा सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रंजन कुमार रैना ने सुनाई है। मामला भवानीपुर थाना कांड संख्या 47/2021 पर आधारित था। घटना तिथि 5 मार्च 2021 को अहले सुबह 3:30 बजे पीड़िता सोच के लिए खेत में गई थी।

काफी देर तक घर नहीं लौटी तो खोजबीन के क्रम में पता चला कि आरोपी अन्य लोगों के साथ मिलकर अपहरण कर ले गए और शादी करने के बाद उसे छुपा दिया है। पीड़िता के घर वाले पूछताछ हेतु जब आरोपी के घर पर गए तो उन्हें जान मारने की धमकी दिया। पीड़िता ने अपने बयान में बताया की मांग में सिंदूर डालकर खगड़िया में करीब 10 दिन तक रखा, केस की जानकारी हुई तो कुशकी हनुमान मंदिर के पास ला कर छोड़ दिया तब पुलिस पीड़िता को थाना ले आई। इस वाद के विशेष लोक अभियोजन जीवन कुमार ज्योति थे। इस मामले में अभियोजन की ओर से आठ गवाहियां न्यायालय न्यायालय में दर्ज कराई गई।

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