NEW DELHI : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में नवजात बच्चों और शिशुओं की तस्करी के मामले में दिल्ली पुलिस को कड़ा अल्टीमेटम देते हुए चार हफ्ते के भीतर छह लापता बच्चों को ढूंढने का आदेश दिया है। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा, “कहीं से भी ढूंढकर लाओ इन बच्चों को।” कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा, “आपकी कार्यवाही कैसी चल रही है?” और बाल तस्करी रैकेट की सरगना पूजा सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए ठोस कार्ययोजना पेश करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने चेतावनी दी कि यह गिरोह 5 से 10 लाख रुपये में बच्चों को बेच रहा है, जो समाज के लिए बड़ा खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि यदि अस्पतालों से बच्चे चोरी होते हैं, तो उनका लाइसेंस तत्काल निलंबित किया जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 19 मई 2025 को होगी।
NEW DELHI : ‘चार हफ्ते का समय देता हूं, कहीं से भी ढूंढकर लाओ’: बाल तस्करी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दिया सख्त अल्टीमेटम

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