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पूर्णिया

PURNIA NEWS: 10 मई के राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु कुल 16,500 मामलों के पक्षकारों को भेजा गया नोटिस

पूर्णिया, विधि संवाददाता: PURNIA NEWS प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्णिया कन्हैया जी चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए कहा कि शनिवार 10 मई 2025 को 10:30 बजे पूर्वाह्न से जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में व्यवहार न्यायालय पूर्णिया तथा अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय बनमनखी, धमदाहा एवं बायसी के प्रांगन में इस वर्ष का दूसरा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में संधि योग्य लघु आपराधिक मामले, एन०आई० एक्ट के मामले, बैंक ऋण वसूली संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना बीमा दावा वाद के मामले, श्रम विवाद, बिजली से संबंधित मामले, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर) भू-अधिग्रहण के मामले, वेतन एवं पेंशन संबंधित मामले, उपभोक्ता से संबंधित मामले, राजस्व से संबंधित मामले एवं अन्य दीवानी वादों का सुलह समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा।

सभी वादकारीगण अपने क्षेत्र के व्यवहार न्यायालय प्रांगन में उपस्थित होकर अपने मुकदमों का निष्तारण समझौता के आधार पर कराने का सुअवसर प्राप्त करें। इस राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए व्यवहार न्यायालय के लगभग 4700 लंबित मामले को चिह्नित कर सभी के पक्षकारों एवं पीड़ितों को संबंधित थाना के माध्यम से नोटिस भेजा गया है। पूर्व-वाद में राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी बैंक, बी०एस०एन०एल० एवं अन्य से संबंधित लगभग 11,800 बकायेदारों / ऋणियों को नोटिस भेजा गया है। आधिकाधिक मामलों के निष्पादन हेतु संबंधित न्यायालय द्वारा 30 अप्रैल 2025 से ही प्री-सिटिंग/प्री-काउन्सेलिंग हो रही है। जिन पक्षकारों को लोक अदालत से पूर्व आपसी सुलहनामा के आधार पर मामलों का निपटारा कराना हो वे संबंधित न्यायालय में जाकर मामले का निपटारा करा सकते हैं। वाद निष्पादन हेतु व्यवहार न्यायालय पूर्णिया के लिए 15 पीठ व अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय बनमनखी, धमदाहा एवं बायसी के लिए भी 01-01 पीठ का गठन किया गया है।

पक्षकारों की सुविधा के लिए जिनका वाद जिस न्यायालय में लंबित है, उनके वाद का निस्तारण उसी न्यायालय में समझौता के आधार पर किया जाएगा। आमजनों की सुविधा के लिए पॉच हेल्प डेस्क का गठन किया गया है, प्रत्येक में पारा विधिक स्वयं सेवकों को प्रतिनियुक्त किया गया है। यदि पक्षकारों को नोटिस नहीं भी प्राप्त हुआ है और वे अपना वाद आपसी सुलह समझौते के आधार पर निपटारा कराना चाहते हैं, तो वे शनिवार 10 मई 2025 को संबंधित न्यायालय में पहुँचकर अपने वाद का निपटारा करा सकते हैं। वाद का बिना कोई खर्च/मुफ्त तत्काल निष्पादित करावें। अधिक जानकारी के लिए व्यवहार न्यायालय पूर्णिया परिसर में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यायल से फोन नं०-06454-242342 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

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