अररिया में DM ने सभा, जुलूस और सोशल मीडिया उपयोग पर जारी किए सख्त निर्देश

अररिया, प्रिंस(अन्ना राय): बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 की घोषणा के साथ ही अररिया जिले में आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। जिला दंडाधिकारी (DM) अनिल कुमार ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने और भयमुक्त चुनावी माहौल सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत कई सख्त आदेश जारी किए हैं। ये प्रतिबंध चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक, या अधिकतम 60 दिनों तक, प्रभावी रहेंगे।
DM ने स्पष्ट किया है कि चुनावी प्रतिद्वंद्विता के दौरान शस्त्र और शक्ति प्रदर्शन कर मतदाताओं को आतंकित करने की आशंका को देखते हुए ये उपाय आवश्यक हैं।
मुख्य चुनावी प्रतिबंधों का सार:
बिना अनुमति कोई गतिविधि नहीं: राजनीतिक उद्देश्य से आयोजित होने वाली किसी भी तरह की जनसभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन के लिए सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का उपयोग भी प्रतिबंधित है।
छूट: शादी, बारात, शव यात्रा, हाट बाजार, और ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को इन नियमों से मुक्त रखा गया है।
लाउडस्पीकर का समय: रात 10:00 बजे से सुबह 06:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर) के प्रयोग पर पूरी तरह रोक रहेगी।
आपत्तिजनक प्रचार सामग्री पर रोक: किसी भी व्यक्ति या संगठन को जातीय, साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाने वाली या किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध आपत्तिजनक पोस्टर, पर्चा, आलेख या फोटो प्रकाशित करने की अनुमति नहीं होगी।
सोशल मीडिया का दुरुपयोग वर्जित: इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने, अफवाह फैलाने या किसी धर्म, जाति, या समुदाय के खिलाफ विद्वेषपूर्ण भावना फैलाने के लिए बिल्कुल नहीं किया जाएगा।
धार्मिक स्थलों का राजनीतिक उपयोग: किसी भी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए करना और साम्प्रदायिक भावना भड़काने वाले कार्य करना सख्त मना है।
हथियार प्रदर्शन पर प्रतिबंध: आग्नेयास्त्रों, लाठी, भाला, गड़ासा या किसी भी अन्य घातक हथियार का सार्वजनिक प्रदर्शन पूरी तरह निषिद्ध है। केवल पारंपरिक शस्त्र धारण करने वाले समुदायों और ड्यूटी पर तैनात पुलिस/प्रशासनिक कर्मियों को इससे छूट मिलेगी।
प्रलोभन और प्रदूषण पर रोक: मतदाताओं को डराने, धमकाने या प्रलोभन देने पर सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही, प्रदूषण फैलाने वाली प्रचार सामग्रियों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
जिला प्रशासन ने सभी राजनीतिक दलों और आम जनता से आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने की अपील की है, ताकि जिले में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किया जा सके। उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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