ARARIA NEWS : अररिया में पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही के आरोप में बीएलओ निलंबित

ARARIA NEWS,प्रिंस(अन्ना राय) : अररिया जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अररिया अनिल कुमार ने मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही व अनियमितता के आरोप में बीएलओ के निलंबन का आदेश जारी किया है l जिलाधिकारी ने जोकीहाट प्रखंड अंतर्गत बूथ संख्या 292 के बीएलओ आशिफ रेजा के निलंबन का आदेश जारी किया है l शिक्षक आशिफ रेजा उत्क्रमित मध्य विद्यालय दुर्गापुर में कार्यरत हैं l मतदाताओं के बीच वितरित गणना प्रपत्र के वितरण व इसके वितरित प्रपत्र के संग्रह में आनाकानी करने बीएलओ सुपरवाइजर के साथ अमर्यादित व्यवहार करने उन्हें जान से मारने की धमकी देने व विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान संबंधी कार्य को बाधित करने के आरोप में उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गयी है l शिक्षक आशिफ रेजा को आचरण के प्रतिकूल स्वेच्छाचारिता, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने व व उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना के आरोप को लेकर बिहार सरकारी सेवक नियमावली, 2005 के सुसंगत धाराओं के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश जिलाधिकारी ने दिया है l वही, शशिकांत पौदार, शिक्षक, प्रा० वि० अ०ज०जा० टोला कोशकापुर, रानीगंज प्रतिनियुक्त BLO प्रखंड-रानीगंज बूथ नं0-304 द्वारा गणना प्रपत्र संग्रहण एवं गणना प्रपत्र के Online Uploading का कार्य शून्य पाया गया है। जिसके आलोक में अररिया जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा आदेश जारी कर शशिकांत पौदार, शिक्षक, प्रा० वि० अ०ज०जा० टोला कोशकापुर, रानीगंज (प्रतिनियुक्त BLO प्रखंड-रानीगंज बूथ नं0-304) को उक्त आरोपो के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2025 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही के अधीन किया गया है।

वही, इस जारी आदेश पत्र में कहा गया है शशिकांत पौद्दार द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 जैसे अति महत्वपूर्ण कार्यों में अभिरूची नहीं लिये जाने, आवंटित निर्वाचन कार्य क्षेत्र में उपस्थिति नगण्य पाये जाने, निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी, 47-रानीगंज (अ०जा०) वि०स० क्षेत्र-सह-भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के कार्यालय पत्रांक-928 दिनांक 06.07.2025 के द्वारा की गयी कारण पृच्छा का प्रत्युत्तर नहीं दिये जाने से स्पष्ट होता है कि शशिकांत पौद्दार, शिक्षक, प्रा० वि० अ०ज०जा० टोला कोशकापुर, रानीगंज (प्रतिनियुक्त BLO प्रखंड-रानीगंज बूथ नं0-304) के द्वारा बिहार विधान सभा 2025 के सफल संचालन हेतु वर्तमान में आवंटित कार्यों के क्रियान्वयन में अभिरूची नहीं लेने, कार्य के प्रति लापरवाही, अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करने, सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाने, जो पौदार के स्वेच्छाचारिता, उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना एवं शिक्षक आचरण के प्रतिकूल कार्य करने का आरोप परिलक्षित होता है।

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