ए.एस.आई. राजीव रंजन मल्ल हत्याकांड मामले में कोर्ट ने 18 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

अररिया, प्रिंस(अन्ना राय): अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रवि कुमार की अदालत ने फुलकाहा में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक (ए.एस.आई.) राजीव रंजन मल्ल की हत्या के मामले में सभी 18 आरोपियों को दोषी मानते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

  • क्या था मामला

यह घटना 12 मार्च 2025 की है, जब ए.एस.आई. राजीव रंजन मल्ल अपनी टीम के साथ अवैध शराब और गांजा तस्करी के आरोपी अनमोल यादव को पकड़ने गए थे। पुलिस ने अनमोल को लक्ष्मीपुर चौक पर पकड़ लिया और उसे गाड़ी में बैठाया। इसी दौरान, अनमोल के सहयोगियों ने पुलिस की गाड़ी पर हमला कर दिया और राजीव रंजन मल्ल के साथ मारपीट की, जिससे वे बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें तुरंत फारबिसगंज अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तत्कालीन थानाध्यक्ष रौनक कुमार ने इस संबंध में फुलकाहा थाना कांड संख्या 40/2025 दर्ज कराया था।

  • कोर्ट का फैसला

कोर्ट ने दोषियों को आजीवन कारावास के साथ-साथ ₹20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह फैसला सत्र वाद संख्या 539/2025 के तहत सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 10 गवाहों का परीक्षण किया गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि कुमार ने मात्र तीन महीने में ही इस मामले का निपटारा कर दिया, जिससे पुलिस और न्यायिक प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा बढ़ा है।

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  • सजा पाने वाले दोषी

सजा पाने वाले 18 दोषियों में लक्ष्मीपुर, फुलकाहा, खैरा चंदा (नरपतगंज), मिर्जापुर (फुलकाहा) और सुपौल के निवासी शामिल हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं: रूपेश कुमार यादव, मनीष प्रसाद यादव, ओम प्रकाश यादव, गुड्डू यादव, जयदेव कुमार यादव, रंजीत यादव, मुकेश कुमार यादव, कुन्दन कुमार यादव, प्रमोद कुमार यादव, ललन कुमार यादव, अनमोल यादव, शम्भू यादव, ललित कुमार, मिथुन कुमार यादव, गौरव कुमार सिंह, पंकज यादव और प्रभु कुमार यादव।

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