सहरसा, अजय कुमार : गुप्त सूचना के आधार पर मिली जानकारी अनुसार शहर के पटुआहा में एक नाबालिग का बाल विवाह होने से रोका गया।ज्योति विवेकानन्द संथान के प्रबन्ध निदेशक ज्योति मिश्रा ने बताया कि गुप्त सूचना मिली की विस्कर्मा चौक वार्ड नंबर 4/24, पटुआहा में एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की का जबरन बालविवाह किया जा रहा है। ज्योति मिश्रा ने बाल संरक्षण टीम के साथ कार्यवाही करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, डीएसपी, बाल संरक्षण इकाई की टुस्सी कुमारी एवं सदर थाना सहरसा के संयुक्त संचालन से बाल विवाह रोकर उचित कार्यवाही करते हुए रेस्क्यू किया गया।
वही पीड़ित परिजनों से 18 साल उम्र के बाद विवाह का आदेश दिया गया। टुस्सी कुमारी व ज्योति मिश्र ने बताया कि बाल विवाह रोकने हेतु दंड के कड़े नियम बनाए गये है।जिसके अंतर्गत बाल विवाह में शामिल बराती सराती पुरोहित मौलवी एवं बैंड बाजा में शामिल सभी लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई एवं जेल भेजे जाने का प्रावधान शामिल है।ज्ञात हो कि कोशी क्षेत्र में गरीबी व अशिक्षा के कारण बड़ी संख्या में अन्य प्रांत में लड़की की शादी कर दी जाती है। इस कारोबार में काफी दलाल गिरोह संलग्न व सक्रिय है। जो गरीब अभिभावक को चंद पैसे देकर उनकी बेटियों का विवाह के नाम पर मानव व्यापार किया जा रहा है।जबकि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत कई स्वयंसेवी संस्थान केवल कागजी खानापूर्ति कर लाखों का वारा न्यारा कर रही है।जिस कारण बालविवाह एवं बाल मजदूरी थमने का नाम नही ले रहा है।



