SAHARSA NEWS: प्रकाशित मतदाता सूची को लेकर 1 सितंबर 2025 तक दावा आपत्ति की जा सकती है

सहरसा, अजय कुमार: SAHARSA NEWS निर्वाचक सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण, 2025 के अंतर्गत दिनांक-01.08. 2025 को प्रारूप निर्वाचक सूची का प्रकाशन किया गया है। यह सूची प्रत्येक मतदान केन्द्र के बी०एल०ओ० के पास, प्रत्येक सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी-सह- प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सभी विधान सभा के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। इसे वोटर पोर्टल अथवा eci.gov.in पर भी देखा जा सकता है। प्रारूप निर्वाचक सूची जिला के वेबसाईट https://saharsa.nic.in/ पर भी अवलोकन हेतु उपलब्ध है। दिनांक-01.08.2025 से दिनांक-01.09.2025 तक दावा आपत्ति की अवधि है। निर्वाचक सूची में नाम जोड़ने हेतु प्रपत्र 6 एवं साथ में एनेक्सर डी० के घोषणा पत्र, दस्तावेज के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

नाम विलोपन हेतु उस विधान सभा के किसी निर्वाचक द्वारा प्रपत्र-7 में आवेदन किया जा सकता है। प्रविष्टि में संशोधन या मतदान केन्द्र स्थानांतरण हेतु प्रपत्र-8 में आवेदन किया जा सकता है। बिहार राज्य से बाहर से राज्य के अंदर स्थानांतरण हेतु प्रपत्र-8 के साथ घोषणा पत्र एनेक्सर डी०, दस्तावेज भी आवश्यक हैं। सभी प्रपत्र ऑनलाईन https://voters.eci.gov.in/ एवं Voter helpline app पर उपलब्ध हैं। प्रपत्र ऑफलाईन बी०एल०ओ० के पास या प्रखंड कार्यालय में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्रखंड सह अंचल कार्यालय, प्रत्येक नगर निकाय कार्यालय में विशेष कैम्प पूर्वाह्न:10 बजे से अपराह्न:5 बजे तक संचालित हैं। इन कैम्प में भी निर्वाचक दावा/आपत्ति यथा प्रपत्र 6,7,8 में आवेदन दे सकते हैं, दस्तावेज जमा कर सकते हैं।

अतः सभी को पुनः सूचित किया जाता है कि दावा आपत्ति की अवधि दिनांक 01.09.2025 तक है। अर्थात 02 दिन शेष हैं। इस अवधि में योग्य निर्वाचकों के नाम जोड़ने हेतु / अयोग्य व्यक्ति यथा मृत / स्थानांतरित/डुप्लीकेट के नाम हटाने हेतु, जिनकी प्रविष्टि में त्रुटि है, उनके संशोधन हेतु/स्थानांतरण हेतु निर्धारित प्रपत्र 6/ 7/ 8 में आवेदन किया जा सकता हैं। सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों एवं आम जनों से अपील की जाती है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1950 के सुसंगत नियमानुसार, विशेष गहन पुनरीक्षण के अन्तर्गत, सभी योग्य निर्वाचक के नाम निर्वाचक सूची में जोड़ने हेतु निर्धारित अवधि में आवश्यक कार्रवाई की जाये एवं प्रशासन की तरफ से किये जा रहे अथक, निरंतर प्रयासों में अपने स्तर से भी सहयोग करने का कष्ट किया जाए।

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