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जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बरूराज विधानसभा क्षेत्र में विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रगति की समीक्षा, बीएलओ/पर्यवेक्षक बैठक में दिए निर्देश
मुजफ्फरपुर: जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी श्री सुब्रत कुमार सेन ने 96-बरूराज विधानसभा क्षेत्र के कई बूथों का भ्रमण कर विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रखंड कार्यालय में बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों की बैठक में भाग लेकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों से अवगत कराया।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सभी बीएलओ ने कम से कम एक फार्म अपलोड किया होना आवश्यक है, और ऐसे सभी बीएलओ को आयोग द्वारा निर्धारित वार्षिक देय राशि के अतिरिक्त ₹6000 का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने बीएलओ से पूरी जिम्मेदारी और सतर्कता के साथ फॉर्म संग्रहण एवं अपलोडिंग करने का आग्रह किया। साथ ही विकास मित्र, किसान सलाहकार, सेविका, पंचायत सचिव जैसे अतिरिक्त कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कर कार्य में सहयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं, कार्य में लापरवाही बरतने वाले बीएलओ/पर्यवेक्षकों के खिलाफ कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने उप विकास आयुक्त को निर्देश दिया कि वे मोतीपुर में कैम्प कर बूथवार फॉर्म कलेक्शन और अपलोडिंग का मॉनिटरिंग करें। सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को भी सभी संबंधित टीमों को सक्रिय रहने एवं डोर टू डोर कार्य पूर्ण कराने को कहा गया। इस अभियान को गति देने के लिए लगातार विधानसभा क्षेत्र भ्रमण, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा समीक्षा बैठकें की जा रही हैं ताकि त्रुटिरहित और पारदर्शी मतदाता सूची समयबद्ध तरीके से तैयार हो सके।
मोतीपुर में आयोजित बैठक में आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में भी जानकारी दी गई। 1 जुलाई 1987 से पूर्व जन्मे मतदाता को केवल जन्मतिथि/जन्मस्थान संबंधी डॉक्यूमेंट देना होगा, जबकि 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे व्यक्ति को स्वयं और माता-पिता का जन्म प्रमाण देना होगा। 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे मतदाताओं को स्वयं के साथ-साथ माता-पिता दोनों का जन्म दस्तावेज देना अनिवार्य है। इसके लिए 11 प्रकार के दस्तावेज मान्य होंगे, जिनमें पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आदि शामिल हैं।
विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की रूपरेखा भी साझा की गई जिसमें फॉर्म वितरण व संग्रहण 26 जुलाई तक होगा, 1 अगस्त को प्रारूपित मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी, और 30 सितंबर तक अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी। किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।