Bihar Election 2025 : बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के तहत मंगलवार को दूसरे दिन भी प्रत्याशियों के दैनिक व्यय की जांच पूर्णिया स्थित कॉपरेटिव बैंक के द्वितीय तल पर की गई। यह जांच व्यय प्रेक्षक श्री एस. वेंकटेश (IRS) एवं श्री नितीन मधुकर तागडे (IRS) के दिशा-निर्देश में संपन्न हो रही है। जांच के दौरान संबंधित प्रत्याशियों द्वारा किए जा रहे चुनाव खर्च के अभिलेखों की विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि कोई अभ्यर्थी या उसका अधिकृत एजेंट निर्धारित तिथि पर निर्वाचन व्यय रजिस्टर निरीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं करता है, तो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसे लिखित नोटिस जारी किया जाएगा। प्रथम जांच में अनुपस्थित प्रत्याशियों को पहले ही सूचित किया जा चुका है। यदि दोबारा भी वे रजिस्टर प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं, तो उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77 के तहत अपेक्षित व्यय लेखा न रखने का दोषी माना जाएगा।
संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि ऐसी सूचनाएं कार्यालय के सूचना पट पर प्रदर्शित की जाएं। इसके बावजूद भी यदि प्रत्याशी व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 177 के तहत सक्षम न्यायालय में शिकायत दर्ज की जाएगी। साथ ही, बार-बार नोटिस दिए जाने के बाद भी अनुपस्थित रहने पर अभ्यर्थी को वाहन उपयोग की अनुमति वापस ले ली जाएगी तथा इसकी सूचना सभी उड़न दस्ता (FST) दलों को दी जाएगी। प्रशासन ने इस संबंध में स्पष्ट किया कि नियमों के उल्लंघन पर किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।




