पूर्णिया : बिहार विधानसभा आम निर्वाचन-2025 के सफल संचालन के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार के निर्देशानुसार शनिवार को श्री विनय कुमार साह, वरीय नोडल पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्ता, पूर्णिया की अध्यक्षता में जिले के सभी मुद्रकों एवं प्रकाशकों के साथ महानंदा सभागार में बैठक आयोजित की गई।
बैठक में उन्हें बताया गया कि निर्वाचन पैम्फलेट, पोस्टर, बैनर आदि के मुद्रण एवं प्रकाशन से संबंधित कार्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127 (क) के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित हैं। इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
श्री साह ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने में मुद्रकों और प्रकाशकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी प्रतिभागियों को निर्देशित किया गया कि वे किसी भी सामग्री को प्रकाशित करने से पहले आयोग के नियमों और आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करें।



