PURNEA NEWS : शिक्षिका के साथ मार-पीट व उपस्थिति पुस्तिका फाड़ने के दोषी को 3 दिन कारावास व आर्थिक दंड
PURNEA NEWS, विधि संवाददाता: एक शिक्षिका के साथ मार-पीट व उपस्थिति पुस्तिका फाड़ने के दोषी 2 महिला अभियुक्तों को 3 दिन कारावास व 1000 हजार रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है। सजा पाने वाली अभियुक्तों के नाम हैं, सहजहां और शहरजहां। घटना 6 अगस्त 2011 की है। सरकारी शिक्षिका वीना कुमारी जब वर्ग 3 के बच्चों की हाजिरी ले रही थी, उसी समय उपरोक्त दोनों अभियुक्तों ने क्लास रुम में घुस कर शिक्षिका के साथ मार-पीट करते हुए हाजी रजिस्टर फाड़ दिया। अन्य शिक्षकों के बीच-बचाव से यह घटना शांत हुआ था। यह सजा प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राहुल प्रकाश ने सुनाई है। मामला अमौर थाना कांड संख्या 115/2011 पर आधारित था। इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहों की गवाही व अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाए जाने के बाद अभियुक्तों को उपरोक्त सजा सुनाई गई है। इस वाद को अभियोजन पक्ष की ओर से संचालित कर रही थी, सहायक अभियोजन पदाधिकारी निधि कुमारी।