PURNIA NEWS : जिलाधिकारी अंशुल कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को रेरा इंक्वायरी कमीशन और पूर्णिया नगर क्षेत्र के सभी अंचल अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में रेरा टीम ने स्पष्ट किया कि 500 वर्गफीट से अधिक के सभी प्लॉटिंग भूखंडों पर रेरा के प्रावधान लागू होते हैं।
जिला पदाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे शहरी क्षेत्र में सभी निर्माण कार्यों की नियमित जांच करें और रेरा नियमों का अनुपालन सख्ती से सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के निर्माण, अवैध प्लॉटिंग और नियमों की अनदेखी करने वाले बिल्डरों पर कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में रियल एस्टेट से जुड़े कानूनी प्रावधान, निर्माण की स्वीकृति प्रक्रिया, रजिस्ट्रेशन और उपभोक्ताओं के अधिकार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि जनता के हितों की सुरक्षा के लिए हर स्तर पर सतर्कता बरती जाए।