PURNIA NEWS, विधि संवाददाता : जानलेवा हमले का दोषी पाए जाने के बाद तीन अभियुक्तों को 10 वर्ष कारावास एवं 11 हजार 500 रुपए प्रत्येक को आर्थिक दंड की सजा दी गई है। सजा पाने वाले अभियुक्त हैं: मो० मोइनुद्दीन उर्फ दिलकश उम्र 55 वर्ष, मो० अफरोज उर्फ मुन्ना उम्र 40 वर्ष, मो० मुस्तफा उर्फ सकुल उम्र 56 वर्ष, सभी पूर्णिया सदर के बसंतपुर गांव निवासी। यह सजा द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में सत्रवाद विचारण सं० 463/2010 के तहत सुनाई गई है। मामला सदर थाना कांड सं० 341/2007 पर आधारित था। आर्थिक दण्ड से प्राप्त राशि जख्मी को दिए जाने का निर्देश अदालत द्वारा दी गई है।
घटना आने-जाने के रास्ता के जमीनी विवाद के कारण उत्पन्न उत्पन्न हुआ। मो० मंसूर 23 सितंबर 2007 को अपना पाट ट्रैक्टर से नदी में गोड़ने अभियुक्तों के दरवाजे हो कर ले जा रहा था। अभियुक्तों ने रोक कर जाने से मना किया। रोकने का कारण पूछने पर सभी अभियुक्तों ने धक्का-मुक्की करते हुए जानलेवा हमला कर दिया किया जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। फिर भी लाठी, घुसा एवं मुक्का से मारते हुए सर पर फरसा से वार किया। घायल अवस्था में उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, बेहतर इलाज हेतु उसे सिलीगुड़ी भेज दिया गया, जहां उसके सिर का ऑपरेशन किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में कुल छः गवाहियां कराई गई। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले को संचालित कर रहे थे अपर लोक अभियोजक राहुल राजा।