PURNIA NEWS : नाबालिक से दुष्कर्म मामले में अभियुक्त को 20 वर्ष कारावास व 50 हजार रुपए आर्थिक दंड की सजा
PURNIA NEWS, विधि संवाददाता : नाबालिक से दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त को 20 वर्ष कारावास के अलावे 50 हजार रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है। आर्थिक दंड की राशि पीड़िता को देय होगी। आर्थिक दंड की राशि अभियुक्त द्वारा जमा नहीं किये जाने की स्थिति में उसे 9 महीने अतिरिक्त कारावास में रहने होंगे। सजा पाने वाले अभियुक्त का नाम है गुलशन कुमार पासवान उम्र 22 वर्ष, ग्राम शहजादपुर, थाना उदाकिशनगंज, जिला मधेपुरा। यह सजा सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष (पोक्सो) न्यायाधीश रंजन कुमार रैना की अदालत में विशेष (पोक्सो) वाद सं० 78/2022 के तहत सुनाई गई है। मामला टीकापट्टी थाना कांड सं० 50/2022 पर आधारित था। घटना तिथि 31 मई 2022 को संध्या 4 बजे 12 वर्षीय पीड़िता को घर में अकेले छोड़ कर उसकी मां जलावन चुनने गई थी। जब वह घर लौटी तो बच्ची बेहोस पड़ी थी।
तब ग्रामीण डॉक्टर से उसका इलाज करवाई। दूसरे दिन होश आने पर बच्ची ने कहा कि अभियुक आया उसे अकेले पा कर गोद में उठा कर रूम के अन्दर ले जा कर उसके साथ जबरदस्ती किया और धमकी दिया कि किसी को बताओगी तो जान से मार देंगे। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहों की गवाही एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाए जाने के बाद अभियुक्त को उपरोक्त सजा सुनाई गई। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है की पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में नियमानुसार 5 लाख रुपए मुआवजा दिलाइ जाए। इस मामले को अभियोजन पक्ष की ओर से संचालित कर रहे थे, विशेष (पोक्सो) लोक अभियोजक जीवन कुमार ज्योति।