PURNIA NEWS : भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के लिए पूर्णिया, कोशी और दरभंगा प्रमंडल के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन पूर्णिया समाहरणालय स्थित महानंदा सभागार में किया गया। इस कार्यक्रम में भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त श्री संजय कुमार एवं उप सचिव की उपस्थिति में आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों एवं गाइडलाइंस की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। इस अवसर पर पूर्णिया एवं कोशी प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त राजेश कुमार, दरभंगा प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त कौशल किशोर, तीनों प्रमंडलों के सभी जिलों के जिला पदाधिकारी, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में जिला पदाधिकारी पूर्णिया अंशुल कुमार द्वारा सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया तथा उप निर्वाचन आयुक्त को प्रतीक चिह्न एवं अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, यह विशेष गहन पुनरीक्षण पूरे देश में एक समान समय-सारणी और दिशा-निर्देशों के तहत संचालित किया जाएगा, जिसका प्रमुख उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिरहित, अद्यतन एवं विश्वसनीय बनाना है। पुनरीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रह जाए और कोई अयोग्य नाम उसमें शामिल न हो।
कार्यक्रम में बताया गया कि BLO (Booth Level Officer) घर-घर जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म वितरित करेंगे, उन्हें भरवाएंगे, और दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे। फॉर्म भरने की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से संभव होगी। सत्यापन उपरांत यह डेटा ECINET पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिसकी गोपनीयता पूर्णतः सुनिश्चित की जाएगी। इस प्रक्रिया में पात्रता की जाँच भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धाराओं 16, 19, 23 व 24 के तहत की जाएगी। पात्रता पर संदेह होने की स्थिति में स्वतः संज्ञान लेते हुए संबंधित को नोटिस जारी कर जाँच की जाएगी। प्रक्रिया की पारदर्शिता और निगरानी हेतु प्रत्येक BLO सुपरवाइज़र अपने अधीनस्थ 10 BLO में से प्रत्येक के कम से कम 10% कार्य का सत्यापन करेंगे। Roll Observer द्वारा नाम जोड़ने, हटाने और सुधार संबंधी कुल 250 फॉर्म की सुपर चेकिंग की जाएगी, जिसमें कम से कम 50 का फील्ड वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। सीईओ (मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी) द्वारा सभी दावे-आपत्तियों की सूची, प्रारूप एवं अंतिम मतदाता सूची की जानकारी प्रत्येक सप्ताह वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी, जिससे आम मतदाता एवं राजनीतिक दल पारदर्शी तरीके से प्रक्रिया का अवलोकन कर सकें। प्रशिक्षण में बताया गया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या सुधार के लिए फॉर्म-6, 6A, 7 और 8 के अंतर्गत आवेदन लिए जाएंगे और फॉर्म-5 के माध्यम से प्रारूप सूची का प्रकाशन किया जाएगा। अपील की व्यवस्था भी स्पष्ट की गई, जिसमें असंतुष्ट व्यक्ति जिला निर्वाचन पदाधिकारी (DM) एवं फिर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) के समक्ष अपील कर सकेंगे। सभी मतदाताओं विशेष रूप से वृद्ध, बीमार, दिव्यांग, गरीब व वंचित वर्गों को अधिकतम सहायता प्रदान करने के लिए BLO के अतिरिक्त स्वयंसेवकों की तैनाती की भी व्यवस्था की जाएगी। अंत में उप निर्वाचन आयुक्त ने सभी उपस्थित पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया कि “कोई योग्य मतदाता छूटे नहीं और कोई अयोग्य मतदाता जुड़े नहीं” इस मूल मंत्र को ध्यान में रखकर कार्य करें और आयोग के सभी निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।





