पूर्णिया

PURNIA NEWS : 13 सितंबर के राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक मामलों के निष्पादन हेतु विभिन्न विभागों के पदाधिकारी के साथ बैठक

PURNIA NEWS, विधि संवाददाता : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के कार्यक्रमानुसार 13 सितंबर 2025 को इस वर्ष के राष्ट्रव्यापी तीसरे राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। इसी क्रम में बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्णिया द्वारा उक्त तिथि को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह राष्ट्रीय लोक अदालत व्यवहार न्यायालय पूर्णिया के साथ-साथ अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, बनमनखी, धमदाहा एवं बायसी में भी आयोजित की जाएगी। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन हेतु प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्णिया कन्हैया जी चौधरी के निर्देशनुसार 25 जुलाई को अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार सुनील कुमार की अध्यक्षता में कई विभागीय पदाधिकारियों के साथ बैठक आहुत की गयी। जिसमें वन प्रमंडल पदाधिकारी के स्थान पर रेंज ऑफिसर आशीष कुमार, श्रम अधीक्षक जगन्नाथ पासवान, विधिक माप विज्ञान से शिशिर कुमार, कार्यपालक विद्युत अभियंता पश्चिमी क्षेत्र बलबीर प्रसाद बागीश, कार्यपालक विद्युत अभियंता पूर्वी क्षेत्र प्रशांत कुमार मंजु एवं भारत संचार निगम लिमिटेड के जे०टी०ओ० विकास कुमार उपस्थित हुए।

बैठक में सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि अपने-अपने विभागों से संबंधित मामलों को अधिक से अधिक संख्या में चिन्हित करें और पक्षकारों को सूचना प्राप्त कराने हेतु यथाशीघ्र नोटिस तैयार करें एवं कार्यालय से हस्ताक्षर करावें। साथ ही लोक अदालत के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु अपने-अपने विभागों के कार्यालय परिसर में अपने स्तर से बैनर लगवाएँ तथा समय-समय पर ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से प्रचार-प्रसार करावें। सचिव महोदय द्वारा यह भी बताया गया कि उक्त लोक अदालत के साथ-साथ 01 जुलाई से 90 दिनों का राष्ट्रव्यापी मध्यस्थता अभियान का भी आयोजन किया जा रहा है। जो भी आपसी सुलह के आधार पर मध्यस्थता के माध्यम से मुकदमा निपटारा कराना चाहते हैं वे इस मंच का लाभ उठा सकते हैं। उहोंने आगे कहा कि शमनीय आपराधिक मामले, एन०आई० एक्ट के मामले, बैंक ऋण वसूली संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना बीमा दावा वाद के मामले, श्रम विवाद, बिजली एवं पानी बिल, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर) भू-अधिग्रहण के मामले, वेतन एवं पेंशन संबंधित मामले, उपभोक्ता से संबंधित मामले, राजस्व से संबंधित मामले एवं अन्य दीवानी वादों का सुलह समझौते के आधार पर निपटारा उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाएगा।

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