PURNIA NEWS : 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत, अधिवक्ता गण अधिकाधिक मामलों के निष्पादन में करेंगे सहयोग

PURNIA NEWS, विधि संवाददाता: 10 मई को इस वर्ष के दूसरे राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। इसी कड़ी में व्यवहार न्यायालय पूर्णिया के साथ-साथ अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय बनमनखी, धमदाहा एवं बायसी में भी यह आयोजन होगा। यह आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के कार्यक्रमानुसार एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्णिया के द्वारा 10 मई 2025 को किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन में सहयोग करने हेतु प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्णिया कन्हैया जी चौधरी के निर्देशानुसार, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार सुनील कुमार की अध्यक्षता में 03 मई 2025 को जिला अधिवक्ता संघ के विद्वान् अधिवक्ताओं के साथ आवश्यक बैठक की गयी। बैठक में जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अवधेश कुमार तिवारी, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश भारती, सचिव सुमन जी प्रकाश के साथ-साथ जिला अधिवक्ता संघ के विद्वान अधिवक्ता मनोज कुमार, रणजीत कुमार चौधरी, किशोर कुमार पाठक, सुबोध कुमार झा, मो० फहीम अहमद, बादल कुमार पासवान, मो० मोनाजिर हुसैन, नवेन्दु कुमार निराला, राम नारायण यादव एवं अन्य अधिवक्ता गण उपस्थित हुए। उपस्थित सभी विद्वान अधिवक्ताओं से उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन में सहयोग प्रदान करने हेतु कहा गया। उपस्थित सभी अधिवक्ताओं ने भी उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन में सहयोग प्रदान करने की सहमति जाहिर की। लोक अदालत में वाद के निष्पादन के विभिन्न लाभ के बारे में जानकारी दी गयी।

सचिव महोदय द्वारा अधिवक्ताओं को यह भी जानकारी दी गयी कि जिन पक्षकारों / पीड़ितों को नोटिस प्राप्त नहीं भी होता है। यदि उभय पक्ष अपने वाद को आपसी सुलह समझौते के आधार पर निपटारा कराना चाहते हैं, तो वे लोक अदालत के दिन ही अर्थात 10 मई 2025 को संबंधित न्यायालय में पहुँचकर अपने वाद का निपटारा करा सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीय आपराधिक मामले एन०आई० एक्ट के मामले, बैंक ऋण वसूली संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना बीमा दावा वाद के मामले, श्रम विवाद, बिजली एवं पानी बिल, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भू-अधिग्रहण के मामले, वेतन एवं पेंशन संबंधित मामले, उपभोक्ता से संबंधित मामले, राजस्व से संबंधित मामले एवं अन्य दीवानी वादों का सुलह समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा।

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