SAHARSA NEWS,अजय कुमार : स्थानीय व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राजुला भारती की अदालत में मंगलवार को बलात्कार के एक दर्ज मामले में सजा सुनाई गई। न्यायाधीश प्रथम द्वारा सिमरी बख्तियारपुर थाना कांड संख्या – 368/23 में सजा सुनाई । जिसके अभियुक्त नगर परिषद सिमरी बख्तियारपुर निवासी गंगा जायसवाल के पुत्र नीरज जायसवाल को 7 वर्ष की सश्रम कारावास और 10,000 का अर्थ दंड की सजा दी गई है। वहीं अर्थदंड की राशि जमा नहीं किए जाने के बाद 2 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई गई है। एसपी हिमांशु ने बताया कि बीते वर्ष 2023 के 2 जुलाई को जिले के सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के नगर परिषद सिमरी बख्तियारपुर में बलात्कार की घटना घटी थी।
पीड़िता की शिकायत पर सिमरी बख्तियारपुर थाना कांड संख्या – 368/23 दर्ज की गई थी। कांड के अनुसंधानकर्ता एसआई प्रीति कुमारी ने साक्ष्य संकलन कर न्यायालय को समर्पित किया था।जिसके बाद अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक कामेश्वर प्रसाद और अरुण कुमार राम ने अपना पक्ष रखा था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राजुला भारती ने अभियुक्त नीरज जायसवाल को 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 10,000 का अर्थ दंड की सजा सुनाई थी। अर्थ दंड की राशि जमा नहीं किए जाने पर 2 महीने की अतिरिक्त सजा दी गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन न्यायालय के सहयोग से अब सजा दिलवाने की भी प्रक्रिया साथ-साथ चलाई जा रही है।


