SAHARSA NEWS,अजय कुमार : जिले के नवहटा थाना नगर पंचायत वार्ड नंबर 12 के निवासी नजराना खानम ने मुर्तुजा खानम ने थाना अध्यक्ष के द्वारा एसपी के द्वारा दिए आदेश को नहीं माने जाने को लेकर पुलिस अधीक्षक को पुनः आवेदन सौपकर दिए गए आदेश को क्रियान्वित किए जाने की मांग की है। दिए गए आवेदन में उन्होंने कहा कि मौजा नवहट्टा थाना नंबर 19 खाता 2018 खेसरा 9455 रकबा 1.42 डीसिमल एवं खेसरा 9107 रकबा 84 डिसमिल जो मेरे पिता मुर्तुजा खां के नाम से खतियान राजस्व रसीद भूमि भू स्वामित्व प्रमाण पत्र रहने के बावजूद मकसूद आलम खान,मंसूर आलम खान, मोहम्मद अनसारूल खान, कुशेश्वर मुखिया एवं दीवाना मुखिया के द्वारा मखाना फसल को बार-बार बिना कोई सरोकार के लूटपाट कर लिया जाता है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर मुकदमा पर माननीय न्यायालय द्वारा स्टेटस क्यू तथा यथा स्थिति बहाल रखने का आदेश दिया गया है। जो वर्तमान में न्यायालय में लंबित है। इसके पूर्व में भी माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा यथासाथिति बनाए रखने का आदेश पारित किया गया।इसके बावजूद मखाना फसल का लूटपाट करने में मोहम्मद वदो, दिनेश शर्मा पिता गोरेलाल शर्मा वगैरह जेल भी जा चुका है।
इसके बावजूद भी अभियुक्त न्यायालय के आदेश का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन कर रहे हैं। नजराना खानम ने बताया कि मेरे पिता 80 वर्ष के वयोवृद्ध हैं। मेरे पिताजी को पांच पुत्री एवं पुत्र नहीं रहने के कारण नामित लोग बराबर जमीन जायदाद एवं फसल को लूटपाट एवं जमीन जायदाद के जाली कागजात तैयार कर कब्जा कर रखा है। विरोध करने पर मेरे संपूर्ण परिवार के सदस्य गण के साथ फर्जी मुकदमा थानाध्यक्ष की मिलीभगत के द्वारा करवाया जाता है। उन्होंने कहा कि 4 अगस्त को जनता दरबार में लिखित आवेदन समर्पित किया गया था। जिसमें श्रीमान के द्वारा नवहट्टा थाना अध्यक्ष को निर्देशित किया गया परंतु नवहटा थाना अध्यक्ष के द्वारा निर्देशों का पालन नहीं किया गया। उन्होंने अपने स्तर से विवादित जमीन पर धारा 163 बीएनएस लगाने हेतु थाना अध्यक्ष को पुन: निर्देशित करने की मांग की है। जिससे फसल को लूट होने से बचाया जा सके।



