SAHARSA NEWS : जिलाधिकारी ने सिमरी बख़्तियारपुर,सलखुआ क्षेत्र में भ्रमण कर विशेष गहन पुनरीक्षण की जानकारी ली
SAHARSA NEWS,अजय कुमार : जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी दीपेश कुमार भ्रमण क्रम में 74- सहरसा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत कहरा/ 76-सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सिमरी बख्तियारपुर, सलखुआ पहुंचे,जहां उन्होंने डोर टू डोर भ्रमण क्रम में आम नागरिक को वर्तमान में संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के महत्ता के संबंध में अवगत कराया एवं अभियान के सफल क्रियान्वयन में स्थानीय निवासियों से सहयोग की अपेक्षा की।उक्त अवसर पर उन्होंने बताया की 01.07.2025 अर्हता तिथि के आलोक में वर्तमान में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान क्रियान्वित है।विशेष गहन पुनरीक्षण अंतर्गत संबंधित मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी द्वारा संबंधित भौगोलिक क्षेत्र भ्रमण क्रम में पूर्व से भरा हुआ l प्रगणना प्रपत्र निर्वाचको को दो प्रतियों में उपलब्ध कराया जाएगा,तथा उनसे भरा हुआ एक फॉर्म वांछित दस्तावेज के साथ प्राप्त कर दूसरे फॉर्म पर पावती दिया जाएगा।जिस निर्वाचक का जन्म 01.07.1987 से पूर्व भारत में हुआ है,उन्हें अपने जन्म की तिथि /स्थान की सत्यता स्थापित करने हेतु केवल अपने वांछित दस्तावेज की स्व अभिप्रमाणित प्रति भरे हुए l प्रगणना फॉर्म के साथ देना है।जिस निर्वाचक का जन्म 01.07.87 एवं 02.12.2004 के बीच भारत में हुआ है उन्हें अपना और माता पिता में किसी एक का वांछित दस्तावेज की स्व अभिप्रमाणित प्रति भरे हुए l प्रगणना फॉर्म के साथ देना है।जिस निर्वाचक का जन्म 02.12.24 के बाद भारत में हुआ है उन्हें अपना,अपने पिता एवं अपने माता से संबंधित वांछित दस्तावेज की स्व अभिप्रमाणित प्रति भरे हुए प्रगणना फॉर्म (enumeration form ) के साथ देना है।यदि माता पिता में से कोई भी भारतीय नहीं हो तो उन्हें जन्म के समय का अपने माता पिता के वैध पासपोर्ट एवं वीजा की स्वाभिप्रमणित प्रति भरे हुए प्रगणना प्रपत्र के साथ देना है।उक्त अवसर पर संबोधित करते हुए जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि बिहार में पिछला गहन पुनरीक्षण वर्ष 2003 में किया गया था,वर्तमान में तेजी से हो रहे शहरीकरण, लगातार होने वाले प्रवासन,नए युवाओं का 18 वर्ष की आयु पूरी कर मतदाता बनने की पात्रता प्राप्त करना,मृत्यु की जानकारी समय पर नहीं मिलने जैसी स्थितियों के कारण वर्तमान में क्रियान्वित गहन पुनरीक्षण आवश्यक है ताकि त्रुटिरहित एवं विश्वसनीय मतदाता सूची तैयार किया जा सके।
उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया के तहत मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी संबंधित भौगोलिक क्षेत्र अंतर्गत घर घर जाकर सत्यापन करेंगे।कहरा/सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड क्षेत्र भ्रमण क्रम में मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारियों से विशेष गहन पुनरीक्षण अंतर्गत अब तक किए गए कार्यों के संबंध में जानकारी प्राप्त की एवं निर्धारित कार्य के त्वरित/गुणवतापूर्ण निष्पादन हेतु निर्देशित किया गया है।साथ ही मौके पर उपस्थित संबंधित सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को वर्तमान में क्रियान्वित अभियान के नियमित समीक्षा/सतत पर्यवेक्षण एवं तत्संबंधी प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। उक्त अवसर पर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि निर्वाचन कार्यों में थोड़ी भी शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी एवं लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम अंतर्गत वर्णित सुसंगत धारा के अंतर्गत कठोर कारवाई सुनिश्चित की जाएगी।उक्त अवसर पर मतदाताओं को निर्वाचक सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान Enumeration Form गणना प्रपत्र के साथ जन्म तिथि एवं जन्म स्थान से* संबंधित घोषणा के समर्थन में दिए जाने वाले कुल ग्यारह दस्तावेजों की सूची की विस्तार से जानकारी भी दी गई,जो निम्नलिखित है।
1. किसी भी केंद्र सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को जारी किया गया कोई पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश।
2. 01.07.1987 से पहले भारत में सरकार/स्थानीय प्राधिकरण/बैंक/डाकघर/एलआईसी/पीएसयू द्वारा जारी किया गया कोई पहचान पत्र/प्रमाणपत्र/दस्तावेज।
3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।
4. पासपोर्ट
5. मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन/शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
6. सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
7. वन अधिकार प्रमाण पत्र
8, ओबीसी/एससी/एसटी या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कोई जाति प्रमाण पत्र।
9. नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (जहां भी मौजूद हो)
10. राज्य/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर।
11. सरकार द्वारा कोई भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र।
उक्त अवसर पर जानकारी दी गई की बिहार की मतदाता सूची में अर्हता तिथि 01.01.2003 तक को पर्याप्त दस्तावेज माना जाएगा।
भ्रमण क्रम में जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सभी मतदाताओं से लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मजबूती हेतु मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की अपील की गई है। मतदाताओं विशेषकर महिला, वृद्ध , दिव्यांग वोटर से बातचीत करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि फार्म भरने की प्रक्रिया सहज एवं सुगम है। उन्होंने फार्म भरने की बिंदुवार जानकारी दी तथा बांछित दस्तावेज के लिए आयोग द्वारा निर्धारित 11 में से किसी एक डोक्युमेंट को संलग्न कर एक प्रति बीएलओ को जमा करने को कहा। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 का मूल उद्देश्य शुद्ध , पारदर्शी एवं त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करना है,जिसके सफल क्रियान्वयन में सभी का सहयोग अपेक्षित/अनिवार्य हैं उन्होंने कहा कि मतदाता को किसी भी जानकारी के लिए टॉल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल कर सकते है।उक्त अवसर पर जानकारी दी गई की विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान क्रम में प्रगणना फॉर्म के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज के यथा: जाति प्रमाण पत्र/स्थाई निवास प्रमाण पत्र आदि के नियमानुसार सहज/त्वरित उपलब्धता हेतु सभी प्रखण्ड/अंचल को निर्देशित किया गया है।भ्रमण क्रम में संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी सहित अन्य संबंधित उपस्थित थे।