पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए आर्थिक दंड की सजा

विधि संवाददाता पूर्णिया: पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पाए गए पति को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए आर्थिक दंड की सुनाई गई है। सजा पाने वाले अभियुक्त का नाम है, उमेश चौधरी ग्राम रामपुर चतरा थाना डगरूआ जिला पूर्णिया। सजा सत्रवाद विचरण संख्या 82/2025 मैं सुनाई गई है। मामला सदर थाना कांड संख्या 509/2024 पर आधारितथा। यह सजा 11वें जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मो० ईनाम खान ने सुनाई है।

मृतक के पुत्र संजीत चौधरी ने मुकदमा दर्ज कराया था, कि उसे सूचना मिली कि उसके पिता ने अपनी पत्नी यानि तुम्हारी मां चंपा देवी की हत्या कर बसगामा स्थित त्रिवेणी वेयर हाउस मकई गोदाम के मेन गेट के भीतर लाश रखकर भाग गया है। वहां गया तो उसकी मां का शव पड़ा था। सब देखने से लग रहा था, कि ईट एवं बांस के फट्टा से बुरी तरह मार कर मां की हत्या की गई है। हत्यारा पति इस वेयरहाउस में गार्ड का काम करता था।

मृतिका वहीं पर गोदाम में चाय सप्लाई करती थी। इस वाद के अपर लोक अभियोजक थे हरे राम ठाकुर। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मुकदमे में कुल नौ गवाहों को प्रस्तुत किया गया। गवाहों की गवाही एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को सजा सुनाई गई।

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