पूर्णिया, विधि संवाददाता : एन०डी०पी०एस० एक्ट की विभिन्न धाराओं में दो अभियुक्तों को 10-10 वर्ष कारावास एवं 2-2 लाख रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है। सजा पाने वाले अभियुक्त हैं- रूपेश कुमार साह उम्र लगभग 24 वर्ष, थाना: रानीपतरा व ओम प्रकाश साह उम्र लगभग 36 वर्ष, थाना: डगरूआ, दोनों जिला: पूर्णिया। यह सजा विशेष (एन०डी०पी०एस०) वाद सं० 10/2024 के तहत सुनाई गई है। मामला डगरूआ थाना कांड सं० 354/2025 पर आधारित था। सजा विशेष (एन०डी०पी०एस० एक्ट) न्यायाधीश ठाकुर अमन कुमार के न्यायालय में सुनाई गई है। इस वाद के विशेष (एन०डी०पी०एस० एक्ट) लोक अभियोजक शंभू आनंद ने बतलाया कि इस वाद के सूचक तत्कालीन पुलिस अवर निरीक्षक थाना डगरूआ राजकिशोर कुमार 21 अक्टूबर 2023 को डगरूआ बैरियर चौक पर वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक व्यक्ति झोला में कुछ सामान लेकर आ रहा था। पुलिस को देखकर वह भागने लगा।
पुलिस बल के सहयोग से खदेड़ कर पकड़ने पर उसके झोला से 40 बोतल कोडिन फास्फेट युक्त वेरीकॉफ सिरप बरामद किया गया। पूछताछ पर उसके बताए अनुसार ओम प्रकाश साह के घर से 360 बोतल कोडिन फास्फेट युक्त वेरीकॉफ सिरप बरामद किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मुकदमे में 6 गवाहों को प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में गवाहों द्वारा दी गई गवाही एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाए जाने पर दोनों उपायुक्तों को उपरोक्त सजा सुनाई।


