PURNEA NEWS/गांजा तस्कर को 5 वर्ष कारावास और 50 हजार रुपए आर्थिक दण्ड की सजा

PURNEA NEWS, वि० सं०: गांजा तस्करी के एक मामले में अभियुक्त उत्तम मजूमदार ग्राम व थाना दिनहटा जिला कुच बिहार पश्चिम बंगाल को 5 वर्ष कारावास के साथ 50 हजार रुपए आर्थिक दण्ड की सजा दी गई है। सजा द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ने विशेष (एनडीपीएस) वाद संख्या 29/2024 के तहत सुनाई है। मामला बायसी थाना कांड संख्या 6/24 पर आधारित था। घटना तिथि 7 जनवरी 2024 को मद्दनिषेध विभाग के अवर निरीक्षक चंदन कुमार ने दलबल के साथ सघन चेकिंग के दौरान दालकोला चेक पोस्ट पर पश्चिम बंगाल से आ रही एक टेंपो को रुकने का इशारा किया तो टेंपो से उतरकर एक व्यक्ति भागने लगा। शंका के आधार पर रोक कर उसकी तलाशी लेने पर उसके कमर में लाल रंग के पैकेट में टेप के सहारे रखा गया एक पैकेट में 3 किलो 540 ग्राम गांजा बरामद हुआ। इस मामले में कुल चार गवाही कराई गई। इस वाद के विशेष (एनडीपीएस) लोक अभियोजक थे शंभू आनंद।

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